NATIONAL NEWS

ज़िले के सभी पात्र पेंशनर्स 31 दिसम्बर, 2023 तक वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना करें सुनिश्वित-एल. डी पंवार

TIN NETWORK
TIN NETWORK
FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare

31 दिसम्बर तक भौतिक सत्यापन नही होने पर आगामी माह की पेंशन राशि का भुगतान रोक दिया जायेगा

बीकानेर, 08 दिसम्बर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक
एल. डी पंवार ने ज़िले के सभी पेंशनर्स से अपील की है कि वे अपना भौतिक सत्यापन 31 दिसम्बर से पूर्व अवश्य करवा लें अन्यथा आगामी माह में पेंशन का भुगतान रोक दिया जाएगा। पंवार ने बताया कि ज़िले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत कुल 2 लाख 57 हज़ार 635 पेंशनर्स है, जिसमे से 185994 वृद्धजन पेंशनर्स, 54037 विधवा पेंशनर्स, 16728 विशेष योग्यजन पेंशनर्स तथा 876 कृषक वृद्धजन पेंशनर्स लाभ ले रहे है।वर्तमान में कुल 257635 पेंशनर्स में से 56 हज़ार 538 पेंशनर्स द्वारा ही अब तक भौतिक सत्यापन करवाया गया है।

संयुक्त निदेशक ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियनों के अनुसार पात्र पेंशनर्स को प्रत्येक वर्ष माह नवम्बर एवं दिसम्बर में वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है। इसके बिना पेंशनर्स को पेंशन का नियमित भुगतान नही हो पाता है। पेंशनधारक द्वारा स्वयं का वार्षिक भौतिक सत्यापन निम्न प्रकिया से करवाया जा सकता है-

  1. पेशन धारक द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु ई-मित्र कियोस्क राजीव गांधी केन्द्र ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप (Finger Print Impression-Biometrics) बायोमैट्रिक्स से करवाया जा सकेगा। अंगुली की छाप (Finger Print Impression-Biometrics) बायोमैट्रिक्स से वंचित रहे पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन आइ‌रिस स्कैन से भी करवाया जा सकेगा।
  2. वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु विकसित एंड्राइड मोबाइल एप्स (rajasthan Pension and Aadhar FaceRD) के माध्यम से लाभार्थी के फेस रिकग्निशन के आधार पर किया जा सकेगा।
  3. बिंदु संख्या 01 एवं 2 में उल्लेखित प्रक्रिया द्वारा यदि किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नही होने की स्थिति में यदि पेंशनर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी या उपखण्ड अधिकारी) के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, तो पैशन स्वीकृत अधिकारी (विकास अधिकारी या उपखंड अधिकारी) SSP.Rajasthan.gov.in Portal पर लॉगइन कर संबंधित पेंशनर का पीपीओ नंबर दर्ज करने पर उस पैशनर के रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा।
  4. ऐसे पेंशनर्स जो अत्यधिक दृद्धयस्याशारीरिक अस्वस्थता के कारण वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाने के लिए घर से बाहर जाने में असमर्थ है तो संबंधित लोकृतिकर्ता अधिकारियों द्वारा ऐसे पेंशनर्स का मोबाइल एप्प के माध्यम से पर बैठे ही वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करवाना होगा।

संयुक्त निदेशक ने बताया कि ज़िला कलक्टर द्वारा भी पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारियों एवं ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारियो को निर्देशित किया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत सभी पात्र पेंशनर्स का 31 दिसम्बर, 2023 तक वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्वित करें। साथ ही फील्ड लेवल के कार्मिकों के माध्यम से वार्षिक भौतिक सत्यापन के कार्य में गति लाकर शत्-प्रतिशत सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare

About the author

THE INTERNAL NEWS

Add Comment

Click here to post a comment

error: Content is protected !!