रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर संभागीय आयुक्त व जिला कलक्टर को लिखा पत्र
बीकानेर । पूर्व सिंचाई मंत्री देवी सिंह भाटी को ग्रामीणों द्वारा पुख्ता सबूतों के साथ क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. बज्जू के चुनाव के दौरान व्यक्तिगत कृषक सदस्य के लिए अनुसूचित जनजाति से आवेदन करने वाले पारूराम पुत्र श्री नेमाराम का आवेदन शिक्षा व वर्ष 1995 के बाद दो से अधिक संतान होने के मौके पर पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत करने के बावजूद बज्जू के उक्त चुनाव निर्वाचन अधिकारी द्वारा झूठे प्रस्तुत दस्तावेजों को सही मानकर आवेदन स्वीकृत करना बताया गया।
भाटी ने बताया कि इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान आवेदन करने वाला आवेदक आठवीं पास होने के साथ ही वर्ष 1995 के बाद दो से अधिक संतान नहीं होने की आवेदन के दिशा-निर्देशों में उल्लेख होने के बावजूद भी पारूराम पुत्र श्री नेमाराम ने झूठा शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास होने का प्रमाण पत्र व दो संतान के कागजात आवेदन के साथ प्रस्तुत किये,जबकि पारूराम पुत्र श्री नेमाराम के चार संतान दो पुत्रियां व दो पुत्र जिनके नाम क्रमश 1.नरेश कुमार
- अशोक कुमार 3. मीरा 4. जमना हैं। जिनके मूल दस्तावेजों की फोटो प्रति भी उपलब्ध करवायी गयी। जिस पर भाटी ने रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर संभागीय आयुक्त व जिला कलक्टर बीकानेर को पत्र लिखकर नियमानुसार आवेदन निरस्त करवाने का लिखा हैं।
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