जोधपुर : बीएड डिग्रीधारी लाखों बेरोजगार जो कल होने वाली रीट परीक्षा में शामिल होने का इंतजार कर रहे थे,उनके लिए बड़ी राहत की खबर है | राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की खंडपीठ में इस मामले में तीन दिन तक लगातार सुनवाई हुई | जस्टिस संगीत लोढ़ा पर आधारित खंडपीठ ने मामले में याचिकाकर्ता बीएड धारी अभ्यर्थियों,प्रदेश सरकार,बीएसटीसी धारकों व एनसीटीई का व्यापक पक्ष जानने की बाद शुक्रवार को इस मामले में अहम अंतरिम आदेश जारी करते हुए बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को कल होने वाली रीट परीक्षा में लेवल एक के लिए परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है | इसके साथ ही प्रदेश के लाखों बीएडधारी बेरोजगारों में खुशी की लहर दौड़ गयी है | मामले में बीएड डिग्री धारी याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट सुशील बिश्नोई ने बताया कि वर्ष 2018 ने एनसीटीई ने अपने विशेष सर्कुलर की मार्फत बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी प्रारम्भिक शिक्षा में कक्षा एक से पांच तक बीएसटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के समान ही अध्यापक बनने के योग्य करार दिया है | लेकिन राजस्थान सरकार ने उक्त सर्कुलर के विपरीत केवल बीएसटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही रीट परीक्षा लेवल एक में बैठने की अनुमति दी थी, जिसके खिलाफ उक्त मामला हाई कोर्ट में लंबित है | हालांकि कुछ माह पूर्व के हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश की पालना में राजस्थान सरकार ने बीएड डिग्रीधारकों को रीट परीक्षा में लेवल एक हेतु फॉर्म भरने की अनुमति तो दे दी थी,लेकिन उनके परीक्षा में बैठने पर संशय बना हुआ था | एडवोकेट बिश्नोई ने बताया कि बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थी अब कल होने जा रही परीक्षा में दोनों लेवल की परीक्षा दे सकेंगे,हालांकि लेवल एक हेतु उनकी पात्रता मामले में हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी |
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