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राजस्थान सरकार द्वारा नई कोरोना गाइडलाइन जारी ::शादी समारोह में 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति जबकि राज्य के सरकारी / निजी विद्यालयों की कक्षा 6वीं से 8वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां दिनांक 20.09.2021 से एवं कक्षा 1 से 5वीं तक की नियमित कक्षा गतिविधियां दिनांक 27.09.2021 से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ होंगी संचालित

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राजस्थान सरकार द्वारा नई कोरोना गाइडलाइन जारी ::शादी समारोह में 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति जबकि राज्य के सरकारी / निजी विद्यालयों की कक्षा 6वीं से 8वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां दिनांक 20.09.2021 से एवं कक्षा 1 से 5वीं तक की नियमित कक्षा गतिविधियां दिनांक 27.09.2021 से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित की जा सकेंगी।
जारी गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। प्रदेश के समस्त राजकीय / निजी कार्यालयों में समयानुसार 100 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। सभी कार्मिकों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल (विशेषकर 2 गज की दूरी) की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

शैक्षणिक गतिविधियों के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रदेश में विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय (कक्षा 9वीं से 12वीं तक) / कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन अनुमत किया जा चुका है इसके बाद अब राज्य के सरकारी / निजी विद्यालयों की कक्षा 6वीं से 8वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां दिनांक 20.09.2021 से एवं कक्षा 1 से 5वीं तक की नियमित कक्षा गतिविधियां दिनांक 27.09.2021 से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित की जा सकेंगी।विद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थान आवागमन हेतु संचालित बस,ऑटो एवं कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम से कम एक खुराक (1* dose) अनिवार्य रूप से लेनी होगी। शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ/ विद्यार्थियों के आवागमन हेतु संचालित स्कूल बस / ऑटो / कैब इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही अनुमत होंगे।नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिये छात्रों की (Alternate sitting) बैठक बैठक क्षमता के अनुसार ही अनुमत होंगे। 7. नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिये छात्रों की (Alternate sitting) बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।ऑनलाईन / डिस्टेंस लर्निंग अध्यापन का Preferred माध्यम रहेगा एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा।

राज्य में शिक्षण गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु शिक्षण संस्थाओं द्वारा सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता पिता / अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा वे माता पिता / अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी ऑफलाईन अध्ययन हेतु संस्थान नहीं भेजना चाहते उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जायेगा (Attendance optional) एवं उनके लिए ऑनलाईन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जायेगी। शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रार्थना सभा (Assembly) का आयोजन नहीं किया जायेगा।

अध्ययन अवधि के दौरान संस्थान में एवं आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। “No Mask No Entry” की पालना आवश्यक है। किसी विद्यार्थी / स्टाफ द्वारा मास्क नहीं लगाया जाने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ / विद्यार्थी की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी एवं इसके उपरान्त ही प्रवेश दिया जावे। मुख्य द्वार पर प्रदेश एवं विकास के दौरान संस्थान परिसर, कक्षाओं में सामाजिक दूरी (दो गज की दूरी) का ध्यान रखा जाये एवं संस्थान में किसी भी स्थान पर विद्यार्थी / अभिभावक / कर्मचारी अनावश्यक रूप से एकत्रित न हो एवं संस्थान परिसर में स्थित कैंटीन को आगामी आदेशों तक बंद रखा जायेगा।
संस्थान परिसर में किसी भी विद्यार्थी शिक्षकगण / कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर संस्थान द्वारा संबंधित कक्ष को 10 दिनों के लिए बंद किया जायेगा। किसी विद्यार्थी / शिक्षकगण / कार्मिक में कोविड-19 के लक्षण पाये जाने पर उसे तुरन्त निकटस्थ अस्पताल / कोविड सेन्टर में ईलाज / आईसोलेशन हेतु रेफर / भर्ती करवाया जायेगा एवं संस्थान द्वारा एंबुलेंस की व्यवस्था की जावेगी।
जनजातीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय / आश्रम छात्रावास एवं मां बाड़ी केन्द्रों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास को कोविङ उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए दिनांक 20.09.2021 से संचालित करने की अनुमति होगी। इसके सम्बन्ध में संबंधित विभाग द्वारा अलग से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।
अन्य गतिविधियों में रेस्टोरेन्ट उपलब्ध क्षमता अनुसार प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक अनुमत होंगे। सिनेमा हॉल्स / थियेटर / मल्टीप्लेक्स को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी,
जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम 1st dose लगवा ली हो।। जिम / योगा सेंटर को प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक केवल उन व्यक्तियों हेतु खोलना अनुमत होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम 1st dose लगवा ली हो। प्रदेश में मवेशियों का व्यापार पशु हाट मेलों द्वारा ही किया जाता है, अतः पशु हाट मेलों का आयोजन जिला कलक्टर की पूर्व अनुमति के पश्चात् स्थानीय निकाय के निर्देशन में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए दिनांक 20.09.2021 के पश्चात् अनुमत होगा।
प्रदेश में संचालित स्विमिंग पूल्स को दिनांक 20.09.2021 से उन व्यक्तियों हेतु खोलना अनुमत होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1st dose लगवा ली हो।

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