राजकीय अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर रोक संबंधी पूर्व में जारी समस्त आदेशों के अधिक्रमण में राज्य सरकार के सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर दिनांक 15.01.2023 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। अति आवश्यक प्रकृति के स्थानान्तरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति पश्चात् ही किये जा सकेंगे।
विभाग के परिपत्र दिनांक 23.03.2022 द्वारा स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि में अधिकारियों / कर्मचारियों को आदेशों की प्रतिक्षा (ए.पी.ओ.) अथवा अन्य माध्यम से उन्हें इच्छित जगह रिक्त पद पर पदस्थापन आदेश जारी नहीं करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। अतः उक्त परिपत्र अनुसार पालना सुनिश्चित करते हुए समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि ऐसा कोई प्रकरण राज्य सरकार के ध्यान में आया तो इसका दायित्व आप स्वयं का होगा।उक्त प्रतिबंध के आदेश राज्य के समस्त निगमों / मण्डलों एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं पर भी लागू होंगे।
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