राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान ‘मोदी सरनेम’ को लेकर बयान दिया था. इस बयान को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में 23 मार्च 2023 को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी. राहुल ने कोर्ट के इस फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी. सेशन कोर्ट ने राहुल की अर्जी को खारिज कर दिया.
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