राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) द्वारा एल ई टी षड्यंत्र में शामिल बहादुर अली को एल इ टी अंडर सेक्शन 120बी, 121ए, 489(C) आई पी सी की धारा
17,18,20,38 यू ए (पी) एक्ट, सेक्शन 7,10 और 25 of आर्म्स एक्ट 9बी एक्सप्लोसिव एक्ट सेक्शन 4, सेक्शन 14 फॉरेनर्स एक्टbसेक्शन6(1A)तथा इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 के तहत दस साल की सजा सुनाई गई है।
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