वोटर कार्ड नहीं होने पर भी ऐसे डाल सकते है वोट, चुनाव आयोग ने दी इन वैकल्पिक दस्तावजों की अनुमति
जयपुर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल होना है. जिसे लेकर चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है. कल आगामी 25 नवम्बर को होने वाले मतदान के लिए वोटर आई जरुरी (Voter ID is necessary for voting) है. लेकिन, अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो उसके बाद भी आप वोट डाल सकते है. हालांकि मतदाता को मतदान करने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना आवश्यक है. निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किए है. आयोग ने कहा है कि फोटो पहचान पत्र की उपलब्धता के अभाव में भी मतदाता वैकल्पिक पहचान दस्तावेज को दिखाकर वोट डाल सकेंगे.
मत-प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित का कहना है कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि 25 नवंबर को मतदान दिवस पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकें. जो मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा.
आइए बताते है इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज के बारे में…
आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र, भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है.
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