NATIONAL NEWS

हर महीने कमाते हैं 87,500 रुपये तो नहीं देना होगा इनकम टैक्स, वित्त मंत्री ने बदल दिए नियम!

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare

*हर महीने कमाते हैं 87,500 रुपये तो नहीं देना होगा इनकम टैक्स, वित्त मंत्री ने बदल दिए नियम!*
इनकम टैक्स (Income Tax) भरने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अगर आप भी टैक्स भरते हैं तो अब आपको मोटा फायदा होने वाला है. बता दें अगर आपकी सैलरी 10.5 लाख रुपये है तो आप इस सैलरी पर भी 100 फीसदी टैक्स बचा सकते हैं. जी हां… आपको इतनी इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं भरना होगा. आइए आपको बताते हैं कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं-
*2.5 लाख तक की इनकम है टैक्स फ्री*
बता दें इस समय आपकी 2.5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री है, लेकिन इन सबके बाद भी आपको 10.5 लाख तक की सैलरी पर भी एक भी टैक्स नहीं देना होगा.
*50,000 रुपये का मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन*
अगर किसी भी व्यक्ति की सालाना आय 10 लाख 50,000 रुपये है तो आपको 50,000 रुपये का सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है. इस स्थिति में आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपये हो जाती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इस बार के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 70,000 रुपये तक कर सकती है.
*80सी में मिलेगी 1.5 लाख की छूट*
इन सबके अलावा आप इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 की धारा 80सी के तहत पूरे 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं. इसमें एलआईसी, पीपीएफ समेत कई तरह की सुविधाएं आती हैं. इस हिसाब से आपकी टैक्सेबल इनकम सिर्फ 8,50,000 रुपये रह जाती है.
*यहां मिलेगी 50,000 की छूट*
इसके अलावा आपको इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 की धारा 80CCD के तहत एनपीएस के जरिए भी टैक्स बचा सकते हैं. इसमें आपको 50,000 रुपये तक की छूट मिलेगी यानी आपकी टैक्सेबल इनकम अब सिर्फ 8 लाख रुपये रह जाएगी.
*यहां मिलेगी 2 लाख की छूट*
अगर आपने कोई भी मकान खरीद रखा है या फिर आपके नाम पर कोई भी होम लोन है तो इसमें भी आपको इनकम टैक्स छूट का फायदा मिलता है. इनकम टैक्स एक्ट 24B के तहत आपको इसमें पूरे 2 लाख तक की छूट मिलती है. तो इस हिसाब से आपकी टैक्सेबल इनकम सिर्फ 6 लाख रुपये रह जाएगी.
*इंश्योरेंस करवा कर ले सकते हैं 75,000 रुपये की छूट*
इसके अलावा आप इनकम टैक्‍स की धारा 80D के तहत 75,000 रुपये का क्लेम कर सकते हैं. आप अपने परिवार के लिए भी इंश्योरेंस ले सकते हैं. ऐसा करने से आपकी टैक्सेबल इनकम सिर्फ 5 लाख 25 हजार रुपये रह जाएगी.
*25,000 रुपये की यहां मिलेगी छूट*
इन सबके अलावा अगर आप किसी भी संस्था के साथ जुड़े हैं तो आप दान के जरिए भी 25,000 रुपये तक की टैक्स छूट पा सकते हैं. इसमें आप टैक्स की धारा 80G के तहत क्लेम कर सकते हैं. इस छूट का फायदा लेने के बाद में आपकी टैक्सेबल इनकम सिर्फ 5 लाख रुपये रह जाती है जिस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है.

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare

About the author

THE INTERNAL NEWS

Add Comment

Click here to post a comment

error: Content is protected !!