हलाल पर प्रशासन सख्त: यूपी के इस जिले में 23 दुकानों पर छापे, हलाल प्रमाणपत्र युक्त सामग्री मिलने पर होगा केस
हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य सामग्री के उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके खिलाफ खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा और अभी गाजियाबाद में दो-तीन दिन अभियान जारी रखा जाएगा।
दुकान में अगर हलाल प्रमाणपत्र युक्त सामग्री रखी हुई मिली तो खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मुकदमा दर्ज कराएगा। जिले में हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य सामग्री के उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके खिलाफ खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा और अभी जिले में दो-तीन दिन अभियान जारी रखा जाएगा। मंगलवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी की और 40 से अधिक सामग्री जब्त की।
शासन के निर्देशानुसार हलाल प्रमाणपत्र उत्पादों के भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिले में पांच टीमें गठित की गई हैं। यह टीम दो दिनों से अभियान चल रहा रही हैं जिसमें हलाल प्रमाणपत्र युक्त सामग्री को सीज भी किया जा रहा है और साथ उनके सैंपल भी लखनऊ लैब में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। विनीत कुमार ने बताया कि हलाल प्रमाणपत्र का मतलब है कि उपभोक्ता को इसकी जानकारी हो कि जो सामग्री इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं वह हलाल माने जाने वाले मानकों को पूरा करता है। इसमें मांस युक्त सामग्री के अलावा सभी प्रकार की सामग्री शामिल हैं।
दो दिन में 23 दुकानों का किया निरीक्षण
दो दिनों के चले अभियान में टीमों ने कुल 23 दुकानों का निरीक्षण किया गया है। मंगलवार को साइट-4 साहिबाबाद स्थित कंपनी, शास्त्रीनगर स्थित स्टोर से सूप, ब्लैक पेपर, और साबूत जीरा के पैकेट जब्त किए गए। इन दुकानों से तीन नमूने लैब में भेजने के लिए लिया गया। एक टीम ने इंदिरापुरम स्थित स्टोर, राजनगर एक्सटेंशन स्थित स्टोर और रेस्टोरेंट से दो नमूने भी लिए। साथ ही 17 खाद्य सामग्री जब्त की गई। सोमवार को चले अभियान में 23 पैकेट सीज किए गए थे जिसमें सूप, नूडल्स शामिल थे। इसके अलावा दो नमूने भी संग्रहित किए गए। टीम में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एनएन झा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मोहित कुमार, शैलेंद्र सिंह, अंशुल पांडेय, निधि रानी, मीरा सिंह, प्रेमचंद, महेंद्र प्रताप सिंह, जयपाल सिंह, नरेंद्र कुमार, राकेश कुमार यादव, अमित कुमार सिंह भावना अगरिया शामिल रहे।
हलाल सर्टिफाइड सामग्री के बेचने, भंडारण पर रोक लगा दी गई है। जिनके प्रतिष्ठानों में हलाल प्रमाणपत्र युक्त सामग्री पाई जाएगी उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलेगा। इसलिए जिनके प्रतिष्ठान में यह सामग्री हैं उनको खुद नष्ट करा दें और स्टोर से हटा दें। -विनीत कुमार, सहायक आयुक्त खाद्य
Add Comment