राज्य सरकार ने आज विवाह संबंधी मामलों में जुर्माना बढ़ा दिया है।
राज्य सरकार द्वारा राज्य में बिना पूर्व सूचना दिए विवाह संबंधी आयोजन करने पर ₹5000 जुर्माने लगाने की घोषणा की गई है। इसके तहत यदि आयोजन से पूर्व एसडीएम को सूचित नहीं किया गया तो यह यह जुर्माना राशि भरनी होगी ।
इसके अलावा यदि किसी भी विवाह संबंधी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति उपस्थित मिलते हैं तो ₹25000 जुर्माना भरना पड़ेगा



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