Home » REET भर्ती 2022 का मामला क्यों ना भर्ती पर रोक लगा दी जाए ..हाईकोर्ट ; राजस्थानी भाषा में क्यों? पूछे गए है परीक्षा में 8 प्रश्न जबकि राजस्थानी भाषा आधिकारिक भाषा नही है ?..हाईकोर्ट
Rajasthan Govt. News

REET भर्ती 2022 का मामला क्यों ना भर्ती पर रोक लगा दी जाए ..हाईकोर्ट ; राजस्थानी भाषा में क्यों? पूछे गए है परीक्षा में 8 प्रश्न जबकि राजस्थानी भाषा आधिकारिक भाषा नही है ?..हाईकोर्ट

REET भर्ती 2022 का मामला क्यों ना भर्ती पर रोक लगा दी जाए ..हाईकोर्ट
राजस्थानी भाषा में क्यों? पूछे गए है परीक्षा में 8 प्रश्न जबकि राजस्थानी भाषा आधिकारिक भाषा नही है ?..हाईकोर्ट
राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच जयपुर रीट (REET) भर्ती परीक्षा 2022 के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सुरेश बंसल ने शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एवं कोऑर्डिनेटर राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर (REET) को जवाब तलब करते हुए पूछा है रीट भर्ती परीक्षा 2022 लेवल 2 nd में राजस्थानी भाषा में 8 प्रश्न क्यों पूछे गए हैं जबकि अधिकारिक भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी है याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता आर.के. गौतम/ जी.एस गौतम ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता राजेश कुमार शर्मा एवं अरुण कुमार शर्मा ने REET भर्ती परीक्षा 2022 में भाग लिया जिसमें प्रश्न पत्र में कुल 8 प्रश्न राजस्थानी भाषा में पूछे गए हैं जबकि प्रार्थी को राजस्थानी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान नही है एवं विज्ञापन की शर्त संख्या 4.2.1 . के बिंदु संख्या 7 मैं यह स्पष्ट रूप से अंकित है की परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होगा एवं यदि कोई लिपिकीय त्रुटि हिंदी भाषा में होती है तो उसके अंग्रेजी भाषा के ट्रांसलेशन को सही माना जाएगा याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने न्यायालय को यह भी बताया कि राजस्थानी भाषा को अभी तक संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है और ना ही राजस्थानी भाषा आधिकारिक भाषा है परंतु चयन बोर्ड द्वारा 8 प्रश्न राजस्थानी भाषा में देने के कारण प्रार्थी चयन से वंचित रह जाएंगे, बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षा 25 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी जिसमें याचिकाकर्ता न.1 के प्रश्नपत्र में प्रश्न संख्या 9,12,23,24,27,35,37,39 राजस्थानी भाषा में दिए गए थे एवं उनका ट्रांसलेशन भी अंग्रेजी भाषा में नहीं किया गया था इस संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा चयन बोर्ड को आपत्ति भी दर्ज करवाई गई थी परंतु चयन बोर्ड द्वारा उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई इसलिए याचिकाकर्ताओं को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में उपरोक्त राजस्थानी भाषा के प्रश्नों बोनस मार्क्स देने की प्रार्थना की है एवं भर्ती परीक्षा पर रोक लगाने की न्यायालय से गुहार की है इस पर न्यायालय ने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को स्टे एवं याचिका के नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 12 मई 2023 सुनिश्चित की है एवं चयन बोर्ड के अधिवक्ता को भी याचिका की एक प्रति दिलवाई है।

About the author

THE INTERNAL NEWS

Add Comment

Click here to post a comment

CommentLuv badge

Topics

Translate:

Translate »
error: Content is protected !!