इतने करोड़ के मालिक हैं कर्नाटक के होने वाले सीएम सिद्धारमैया, कितने केस दर्ज, जानिए सबकुछ
Siddaramaiah Net Worth: कर्नाक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जनता ने बहुमत दे दिया। सूत्रों के अनुसार सिद्धारमैया का नाम फाइनल हो गया है और वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि अभी तक आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। आइए जानते है कर्नाटक के होने वाले सीएम सिद्धारमैया कितने करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं।
सिद्धारमैया के पास कितनी संपत्ति
Siddaramaiah Net Worth: कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम 13 मई को घोषित हो गए, जिसमें कांग्रेस पार्टी को शानदार जीत मिली है। रिजल्ट के चार दिन बीत जाने के बाद भी कांग्रेस ने अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए किसी का ऐलान नहीं किया है। सूत्रों के अनुसार सिद्धारमैया को एक बार फिर प्रदेश की कमान सौंपी जा रही है। हालांकि अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। कल यानी गुरुवार को सिद्धारमैया शपथ ले सकते हैं। आइए जानते है कि राज्य के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी पहले भी संभाल चुके सिद्धारमैया कितनी संपत्ति के मालिक हैं और कितने केस सबकुछ-
इतने करोड़ के मालिक हैं सिद्धारमैया
सिद्धारमैया को कांग्रेस के सबसे अमीर नेताओं में गिना जाता हैं। सिद्धारमैया की नेटवर्थ की बात करें तो विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग में दिए गए हलफनामे के मुताबिक, उनके पास करीब 20 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति है। इसमें से उनके नाम 9.58 करोड़ रुपये की चल और 9.43 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है।
50 लाख से अधिक की सोने की ज्वैलरी
सिद्धारमैया के पास 7 लाख 15 हजार कैश, 63 लाख 26 हजार 449 बैंक डिपॉजिट, 20 हजार बॉन्डस शेयर, 4 लाख 04 हजार रुपये की एलआईसी पॉलिसीज, 13 लाख रुपये की टोयोटा इनोवा कार, 50 लाख 04 हजार 250 सोने की ज्वैलरी समेत अन्य शामिल हैं। इसके अलावा अचल संपत्ति में 1 करोड़ 15 लाख की कृषि भूमि, 3 करोड़ 50 लाख की गैर-कृषि भूमि तो वहीं 5 करोड़ की कॉमर्शियल बिल्डिंग और 6 करोड़ के फैल्ट और घर शामिल हैं।



कितने पढ़े-लिखे हैं सिद्धारमैया
सिद्धारमैया की पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से पहले बीएससी में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने वकालत का पेशा चुना। बाद में राजनीतिक की पिच में उतर गए।

सिद्धारमैया के खिलाफ कितने केस
कर्नाटक के होने वाले सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ 13 केस दर्ज हैं। हालांकि इनमें से किसी में भी उनके खिलाफ आरोप तय नहीं हुए है। ना ही उन्हें किसी मामले में दोषी करार दिया गया है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 171 ई, कर्नाटक पुलिस ऐक्ट, केओपीडी ऐक्ट और आरपी ऐक्ट 1952 के तहत भी केस दर्ज है।
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