बीकानेर, 22 नवंबर। विधानसभा चुनाव 2023 के तहत 24 तथा 25 नवम्बर को अभ्यर्थी व राजनीतिक दलों द्वारा
प्रिंट मीडिया में प्रकाशित करवाए जाने वाले समस्त राजनीतिक विज्ञापनों का अनिवार्य रूप से अधिप्रमाणन करवाना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के नियमानुसार इन दोनों दिन प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के लिए मीडिया मॉनिटरिंग एवं सर्टिफिकेशन कमेटी (एमसीएमसी) से विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन करवाना होगा। इसके लिए विज्ञापन प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से पूर्व एमसीएमसी के समक्ष आवेदन करें।
Add Comment