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Google को झटका, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ठोका ₹1337 करोड़ का जुर्माना

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सीसीआई (CCI) ने एंड्रायड मोबाइल उपकरणों से संबंधित एंटी-कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

नई दिल्ली. दिग्गज टेक कंपनी गूगल (Google) को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई (Competition Commission of India) ने एंड्रायड मोबाइल उपकरणों से संबंधित एंटी-कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस के लिए टेक कंपनी पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

सीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए इसकी जानकारी दी है. ट्वीट में लिखा है कि “एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में अपने दबदबे वाली स्थिति का कई बाजारों में गलत इस्तेमाल करने को लेकर गूगल पर जुर्माना लगाया गया है.”

सीसीआई ने कामकाज को ठीक करने का दिया निर्देश
सीसीआई ने गूगल को अनुचित कारोबारी गतिविधियों को रोकने और बंद करने का निर्देश दिया है. आयोग ने गुरुवार को आधिकारिक जानकारी में कहा गया कि गूगल को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने कामकाज के तरीके को संशोधित करने का निर्देश भी दिया गया है.

अप्रैल 2019 में दिया था जांच का आदेश
सीसीआई ने अप्रैल 2019 में देश में एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन के उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद मामले की विस्तृत जांच का आदेश दिया था. गूगल पर एप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट (MDA) और एंटी फ्रैगमेंटेशन एग्रीमेंट (AFA) जैसे दो समझौतों में गलत कारोबारी गतिविधियां अपनाने का आरोप लगाया गया था.

सीसीआई ने की जांच
सीसीआई की ओर से जारी बयान में बताया गया कि स्मार्ट मोबाइल उपकरणों को एप्लिकेशन और प्रोग्राम चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) की आवश्यकता होती है. एंड्रॉयड एक ऐसा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 2005 में गूगल द्वारा अधिग्रहित किया गया था. आयोग ने एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइसेंस देने और गूगल के विभिन्न मालिकाना मोबाइल एप्लिकेशन (जैसे Play Store, Google Search, Google Chrome, YouTube आदि) को लेकर गूगल की विभिन्न प्रैक्टिस की जांच की है.सीसीआई ने कहा कि एमएडीए के तहत गूगल मोबाइल सूट (GMS) को अनिवार्य रूप से पहले से इंस्टॉल करना उपकरण निर्माताओं पर अनुचित स्थिति थोपने के बराबर है. इस तरह यह प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करता है.

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