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माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा कोरोना परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के संदर्भ में नवीन एसओपी जारी

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बीकानेर। प्रदेश में कोविड के नए वेरिएंट Omicron संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम एवं बचाव हेतु राज्य सरकार के गृह विभाग के आदेश के क्रम में शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के संचालन हेतु जारी समेकित (Consolidate) मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के निर्देश जारी किए गए हैं, जो आज से ही लागू होंगे।इसके अनुसार राज्य के समस्त नगर निगम / नगर पालिका क्षेत्र में कक्षा 12 तक की शैक्षणिक (विद्यालय / कोचिंग) गतिविधियां दिनांक 30 जनवरी, 2022 तक बन्द रहेगी परन्तु ऑनलाईन अध्ययन जारी रखा जायेगा। कक्षा 10 से 12 के विद्यार्थियों को कोविड वैक्सीन लगवाने एवं माता-पिता / अभिभावक की लिखित सहमति पश्चात् अध्ययन से सम्बन्धित संशय / समस्याओं के निराकरण हेतु विद्यालय / कोचिंग जाने की अनुमति होगी।
विद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थान आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक की दोनों खुराक (1-2nd dose) अनिवार्य रूप से लेनी होगी। 3. शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ / विद्यार्थियों के आवागमन हेतु संचालित स्कूल बस / ऑटो / कैब इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही अनुमत होंगे।
शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता-पिता / अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वे माता-पिता / अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी ऑफलाईन अध्ययन हेतु संस्थान नहीं भेजना चाहते उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जायेगा। (Attendance optional) एवं उनके लिए ऑनलाईन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जाए। ऑनलाईन / डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा। अध्ययन अवधि के दौरान संस्थान में एवं आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। “No Mask No Entry’ की पालना आवश्यक है। किसी विद्यार्थी / स्टाफ द्वारा मास्क नहीं लगाया जाने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायें।नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिये छात्रों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जावे कि प्रत्येक छात्र के मध्य कम से कम दो गज की दूरी सुनिश्चित हो सके।
शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रार्थना समा ( Assembly) एवं अन्य किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाए। मुख्य द्वार पर प्रवेश एवं निकास के दौरान संस्थान परिसर, कक्षाओं में सामाजिक दूरी (दो गज की दूरी) का ध्यान रखा जावे एवं संस्थान में किसी भी स्थान पर विद्यार्थी / अभिभावक / कर्मचारी अनावश्यक रूप से एकत्रित न हो। इसके साथ ही भिन्न-भिन्न कक्षाओं के आवागमन के समय में कुछ समय का अन्तराल रखा जायें ताकि बड़ी संख्या में विद्यार्थी एकत्रित न हो। संस्थान परिसर में स्थित कँटीन को आगामी आदेशों तक बंद रखा जावे।
प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम एवं फैकल्टी रूम में कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिग्स, डोर हैण्डलस एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि प्रतिदिन सेनेटाईज किया जाये एवं खिड़की/दरवाजों को खुला रखा जाये ताकि हवा का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित रहे। संस्थान में प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरणों को सेनेटाईज कराना अनिवार्य वाले
होगा।जिन शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, उनके द्वारा बाहर से आने छात्रों का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जाये व रिपोर्ट आने तक क्वारंटीन किया जावे। सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध है एवं उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।संस्थान परिसर में किसी भी विद्यार्थी / शिक्षकगण / कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर संस्थान द्वारा संबंधित कक्ष को 07 दिनों के लिए बंद किया जावे। किसी विद्यार्थी / शिक्षकगण / कार्मिक में कोविड-19 के लक्षण पाये जाने पर उसे तुरन्त निकटस्थ अस्पताल / कोविड सेन्टर में ईलाज / आईसोलेशन हेतु रेफर / भर्ती करवाया जायेगा एवं संस्थान द्वारा एंबुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षण संस्थानों द्वारा माता-पिता / अभिभावक को यह परामर्श दिया जाये कि किसी भी छात्र या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के बीमार होने पर उसकी सूचना विद्यालय / स्थानीय प्रशासन का दी जावे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, विभाग, स्वायत्त शासन विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार के सम्बन्ध में सघन जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। चिकित्सा विभाग द्वारा समय-समय पर विद्यालयों में चिकित्सा दल भेजकर स्टाफ / विद्यार्थियों की रेण्डम सेम्पलिंग कराई जाये। पुलिस, यातायात व चिकित्सा विभाग के कार्मिकों द्वारा स्कूल वाहनों की रेण्डम जांच कर कोविड गाईड लाईन की पालना सुनिश्चित कराई जाये। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शिक्षण संस्थानों में कोरोना प्रोटोकॉल एवं उक्त दिशा-निर्देश की अनुपालना की मॉनिटरिंग हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी। विभिन्न शहरों / कस्बों / ग्रामीण क्षेत्र में कोविड संक्रमण की तत्कालिक परिस्थिति के मद्देनजर किसी भी विद्यालय / हॉस्टल इत्यादि को कुछ समय के लिए बन्द करने या अन्य कोई प्रतिबन्ध लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट अधिकृत होंगे ताकि उनके द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप निर्देश जारी किये जा सकें। विभाग के अधिकारियों ( संभाग / जिला / ब्लॉक स्तर के समस्त अधिकारी) द्वारा लगातार मॉनिटरिंग एवं
निरीक्षण द्वारा विद्यालयों में कोविड गाईडलाईन की पालना सुनिश्चित कराई जाये। कोविड गाईडलाईन्स की पालना हेतु विद्यालय का संस्थाप्रधान व स्कूल प्रशासन पूर्णतया उत्तरदायी होंगे। विद्यालय अपने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षण अथवा डिस्टेंस लर्निंग को प्राथमिकता देंगें तथा ऑनलाइन अध्ययन सामग्री पहुंचा कर शिक्षण कार्य निरंतर रखेंगे। स्माइल, आओ घर से सीखे, ई-कक्षा एवं अन्य ऑनलाइन शिक्षण सामग्री विद्यार्थियों तक पहुंचाने वाले डिजिटल कार्यक्रम अनवरत जारी रहेंगे तथा इस क्रम में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी चाहे वह विद्यालय में उपस्थित है अथवा घर से अध्ययन जारी रखे हुए हैं को विद्यालय की तरफ से online अध्ययन सामग्री पहुंच रही है
विद्यालय में उपस्थित होने वाले विद्यार्थी, स्टॉफ एवं अन्य आगंतुक कोविड उपयुक्त व्यवहार appropriate behavior) सुनिश्चित करेंगे।

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