अनुकंपा नियुक्तियों के लिए गृह मंत्रालय की संशोधित नीति, अब इस आधार पर मिलेगी नौकरी
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नौकरी के दौरान जान गंवाने वाले अपने कर्मचारियों के स्वजन तथा चिकित्सकीय आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के स्वजन को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए संशोधित नीति को स्वीकार किया है। इस नीति से गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले सभी कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इनमें केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों के जवान भी शामिल हैं, जिनकी आतंकी हमलों, झड़पों आदि में जान चली जाती है।
अनुकंपा नौकरी देने में परिवार की आर्थिक स्थिति का संपूर्ण आकलन किया जाएगा। गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुकंपा नियुक्ति योजना का मकसद सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देना है, जिनकी सेवा काल में मृत्यु हो गई है या जिन्होंने चिकित्सकीय आधार पर सेवानिवृत्ति ली है। इससे उनका परिवार अभाव में आ जाता है। एक अधिकारी ने कहा, नए दिशा-निर्देश अधिक पारदर्शिता लाएंगे।
अनुकंपा नियुक्ति के लिए इन पहलुओं पर होगा विचार
दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अनुकंपा नियुक्ति के लिए योजना का प्रमुख पहलू है-पारदर्शिता और उद्देश्य। परिवार की आर्थिक स्थिति का संपूर्ण आकलन किया जाना चाहिए। इसमें कमाने वाले सदस्य, परिवार का आकार, बच्चों की आयु और परिवार की आर्थिक जरूरतों के बारे में भी विचार किया जाना चाहिए। इसे प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए जाएंगे। इनमें कल्याण अधिकारी की भूमिका का निर्धारण, आवेदनों के मूल्यांकन के लिए प्वाइंट आधारित योजना को अपनाना, प्रत्येक आवेदन की विशिष्ट आइडी के साथ सूची बनाना शामिल है। ‘कल्याण अधिकारी’ मृत कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति दिलाने में मदद करेंगे।
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