

जयपुर।कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा विद्या संबल योजना के अंतर्गत अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार ऐसे महाविद्यालय जिनमें विषय विशेष के स्वीकृत पदों में से 60% पद रिक्त हैं वहां अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस हेतु वर्तमान में प्रभावी महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 में सहायक आचार्य के पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। गेस्ट फैकल्टी पर आमंत्रित शिक्षक केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य करवाएंगे तथा इन्हें कोई प्रशासनिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा। यह दिशानिर्देश सत्र 2021-22 के गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने के लिए है।इसके लिए संबंधित संस्था प्रधान रिक्त पदों के आधार पर आवश्यकता का आकलन करेंगे तथा सार्वजनिक सूचना प्रचार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के संस्था वार आवेदन आमंत्रित करेंगे। जिसके पश्चात आवेदन पत्रों की जांच महाविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा आयुक्तालय की पात्रता के अनुसार की जाएगी। जिसके पश्चात अभ्यर्थियों की वरीयता सूची के आधार पर पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा तैयार पैनल का आयुक्तालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। इस हेतु आयुक्तालय में संयुक्त निदेशक स्तर पर गठित समिति द्वारा प्राप्त पैनल का परीक्षण किया जाएगा। आयुक्तालय अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात उनकी उपलब्धता के आधार पर उनसे अध्यापन कार्य करवाया जाएगा ।इसके साथ ही प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का न्यूनतम पैनल तैयार रखा जाएगा। यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थाई तथा केवल इस सत्र के लिए रखी गई है।
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