राज्य सरकार द्वारा कोरोना के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। यह गाइडलाइन 5 अप्रैल 2021 से 19 अप्रैल 2021 तक प्रभावी रहेगी। इस नई गाइडलाइन के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 9 की नियमित कक्षा गतिविधियां पूर्ण रूप से बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा कॉलेज के अंतिम वर्ष की कक्षा के अतिरिक्त टेस्ट सभी यू जी एवं पी जी की नियमित कक्षा गतिविधियां बंद रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। इन कक्षाओं के विद्यार्थी प्रायोगिक कक्षा हेतु लिखित अनुमति के पश्चात महाविद्यालय में आ सकेंगे इसके साथ ही कोविड-19 केस होने की स्थिति मे शिक्षण संस्थान प्रधान जिला शिक्षा अधिकारी उस संस्थान को तत्काल बंद करने का निर्णय ले सकेंगे जबकि नर्सिंग,पैरामेडिकल एवं मेडिकल कॉलेज पूर्व की भांति खुले रहेंगे। इसके साथ ही सिनेमा हॉल मल्टीप्लाई मनोरंजन पार्क इत्यादि बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं स्विमिंग पूल्स एवं जिम को खोलने की अनुमति नहीं होगी बंद स्थानों पर सामाजिक ,राजनीतिक, खेल या अन्य गतिविधियों के लिए हॉल क्षमता की 50 प्रतिशत तथा अधिकतम 100 व्यक्तियों की अनुमति दी गई है। जबकि विवाह संबंधी आयोजनों में आमंत्रित मेहमानों की संख्या 100 निश्चित की गई है। इस गाइडलाइन के साथ ही कोविड-19 टीकाकरण जन अभियान भी चलाया जाएगा।






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