Dr Mudita Popli
उच्च न्यायालय ने इस शर्त को रद्द कर दिया कि केवल विवाहित महिलाएं ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बन सकती हैं, हालांकि महिला एवं बाल विकास विभाग अभी भी आदेश को लागू करने से अपने पैर खींच रहा है।
जब किसी भी सरकारी विभाग में नौकरी पाने के लिए पुरुषों के लिए शादी की कोई शर्त नहीं है, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनने का प्रयास करने वाली महिलाओं पर इसे क्यों लागू किया जाना चाहिए? इसी सोच ने राजस्थान की मधु चारण को राज्य में पिछले दो दशकों से लागू एक अजीब सी बाधा को लेकर राजस्थान सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया और बालोतरा जिले के पचपदरा ब्लॉक के गुगड़ी की रहने वाली एक अविवाहित महिला मधु ने आंगनवाड़ी नौकरी पाने के लिए विवाह की शर्त के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पिछले साल 4 सितंबर को, उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और महिलाओं की शादी की स्थिति को “अवैध, अतार्किक, मनमाना और असंवैधानिक” घोषित किया। साढ़े चार साल चले केस के बाद “उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि किसी महिला को उसकी अविवाहित स्थिति के आधार पर सार्वजनिक रोजगार से वंचित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत एक महिला को दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत ने इसे महिलाओं के सम्मान पर हमला करार दिया।
हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए सरकार को तुरंत इस शर्त को हटा देना चाहिए था परंतु विभाग ने अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया है। मधु के पिता मूलदान चारण के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग ने उनके गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद को भरने के लिए जून 2019 में एक विज्ञापन जारी किया था। उनकी बेटी ने आवेदन करने की कोशिश की, लेकिन अविवाहित होने के कारण उसे अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद, उन्होंने उसका आवेदन स्पीड पोस्ट द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी [सीडीपीओ], पचपदरा के कार्यालय में भेजा, लेकिन उस पर भी विचार नहीं किया गया।” वे इस मामले में बेटी के साथ खड़े रहे। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के लोग अपनी लड़कियों को काम के लिए गाँव से बाहर भेजने से आज भी झिझकते हैं। उनका मानना है कि महिलाओं के लिए अपने गांव में ही रोजगार करना बेहतर है। इस विचार प्रक्रिया के अनुरूप, राज्य में अविवाहित लड़कियां उच्च न्यायालय के फैसले के बाद विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंप रही हैं और मांग कर रही हैं कि उन्हें आंगनवाड़ियों में नियुक्त किया जाए। कुछ महीने पहले, राजस्थान के चितलवाना ब्लॉक के गांवों के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कई अविवाहित महिलाओं ने एक ज्ञापन सौंपकर मांग की थी कि उन्हें इन पदों पर नियुक्त किया जाए। हालांकि उच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद विभाग अब तक इस मामले को नजरअंदाज कर रहा है। इस मामले पर सरकारी वकीलों की राय मांगी गई थी जिन्होंने सिफारिश की थी कि सरकार को फैसले के खिलाफ एचसी डिवीजन बेंच में अपील करनी चाहिए। विभाग के उच्च अधिकारियों का विभाग के रुख को सही ठहरने का कारण बताते हुए कहा जाता है कि महिला आवेदकों के विवाहित होने की शर्त के पीछे मंशा विभाग को सुचारू रूप से चलाने की थी। अविवाहित महिलाएं शादी के बाद अन्य स्थानों पर स्थानांतरित होने की अधिक संभावना रखती हैं। विभाग को उन पदों को फिर से भरने के लिए प्रयास करना पड़ता है। डब्ल्यूसीडी विभाग, जयपुर के विधि अधिकारी, महेश कुमार के अनुसार 23 जनवरी को जयपुर में डब्ल्यूसीडी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित प्री-लिटिगेशन कमेटी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। सरकार अब इसके लिए नए नियम बनाएगी तथा इस मोर्चे पर काम जल्द पूरा होने की संभावना है।

इसके विपरीत, राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों पर होने वाली नियुक्तियों के लिए अभी भी शादीशुदा होने की शर्त लगाई जाती है। कार्यालय उपनिदेशक, डब्ल्यूसीडी विभाग, हनुमानगढ़ ने हाल ही में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के 69 रिक्त पदों को भरने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और विवाहित होना अनिवार्य बताया गया है। उधर राजस्थान में एकल महिलाओं के हितों के लिए लड़ने वाले गैर सरकारी संगठन एकल नारी शक्ति संस्थान का कहना है कहा कि अविवाहित होने के कारण महिलाओं को काम से वंचित करना महिला विरोधी मानसिकता का प्रतीक है। “यदि विभाग जिसका नाम ही महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं को काम नहीं देता तो महिलाओं का विकास कैसे होगा? क्या शादी न करने से अकेली महिलाओं के अधिकार ख़त्म हो जायेंगे? क्या एकल महिलाओं को जीविकोपार्जन के लिए किसी काम की ज़रूरत नहीं है?” संगठन का मानना है कि ऐसी हजारों महिलाएं हैं जो शादी नहीं करना चाहती थीं या जीवन में देर से शादी करती हैं तो इस आधार पर महिलाओं को किसी कार्य से वंचित करना उचित नहीं है।

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