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जयपुर: शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल करने का राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया आदेश

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जयपुर: शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल करने का राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया आदेश

अजमेर जीआरपी, राजसमंद, बूंदी जिले की कॉन्स्टेबल भर्ती से जुड़ा मामला, जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकल पीठ ने दिया आदेश, दिनेश जाखड़ व अन्य की याचिका पर दिया आदेश, अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया- “राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में निकाली थी कांस्टेबल की भर्ती, भर्ती विज्ञापन की शर्तों के अनुसार बुलाना था 5 गुना अभ्यर्थियों को, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पदों के मुकाबले 5 गुना बुलाना था अभ्यर्थियों को, लेकिन भर्ती में अनुपात में अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में नहीं किया उत्तीर्ण, जीआरपी अजमेर में 57, राजसमंद में 33 पद थे ने ओबीसी पुरुष के लिए रखे हुए थे आरक्षित, विभाग ने 5 गुना ओबीसी के अभ्यर्थियों को पास नहीं किया, जबकि भूतपूर्व सैनिक भर्ती में किए गए अधिक पास”, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने की पैरवी, पिछले वर्ष राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई रोक को हटाया

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