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दिल्ली का प्रदूषण, 3 सरकारों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार:कहा- समस्या दूर करना आपका काम; किसानों को विलेन मत बनाइए

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दिल्ली का प्रदूषण, 3 सरकारों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार:कहा- समस्या दूर करना आपका काम; किसानों को विलेन मत बनाइए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- किसानों का पक्ष कोई नहीं सुनता है। किसानों के पास पराली जलाने के लिए कारण जरूर होंगे। - Dainik Bhaskar

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- किसानों का पक्ष कोई नहीं सुनता है। किसानों के पास पराली जलाने के लिए कारण जरूर होंगे।

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को दिल्ली प्रदूषण मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और पंजाब सरकार से पूछा कि प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के किसानों के साथ हमदर्दी दिखाई। कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने वाले किसानों को विलेन बना दिया जाता है। कोई उनका पक्ष नहीं सुनता है। किसानों के पास पराली जलाने के लिए कारण जरूर होंगे।

पंजाब सरकार को उन्हें पराली जलाने से रोकने के लिए सहायता राशि देनी चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार को फटकारते हुए कहा- बीते छह साल में यह सबसे प्रदूषित नवंबर रहा है। हमें समस्या पता है और उस समस्या को दूर करना आपका काम है।

कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारों से कहा कि प्रदूषण की समस्या का समाधान ढूंढना आपका काम है।

कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारों से कहा कि प्रदूषण की समस्या का समाधान ढूंढना आपका काम है।

कोर्ट बोला- दिल्ली और पंजाब की AAP सरकारें प्रदूषण रोकने के लिए एक्शन लें
जस्टिस एसके कॉल और एस धूलिया की बेंच ने पंजाब और दिल्ली की सरकारों से कहा कि पराली जलाने के खिलाफ सख्त एक्शन लें, जिससे दिल्ली के प्रदूषण में इजाफा होता है।

यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को उठाया है कि प्रदूषण फैलने के मामले में सभी तरफ से किसानों को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन सुनवाई में उनका पक्ष नहीं रखा जाता। कोर्ट ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार को किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए सहायता राशि देनी चाहिए। पंजाब सरकार को हरियाणा सरकार से सीखना चाहिए।

यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को उठाया है कि प्रदूषण फैलने के मामले में सभी तरफ से किसानों को दोषी ठहराया जाता है।

यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को उठाया है कि प्रदूषण फैलने के मामले में सभी तरफ से किसानों को दोषी ठहराया जाता है।

पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया- पराली जलाने वालों पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना
सुनवाई के दौरान पंजाब के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पराली जलाने पर हमने 1 हजार FIR दर्ज की हैं और 2 करोड़ जुर्माना लगाया है। हम पराली में लगी आग को बुझा रहे हैं, लेकिन लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं।

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लोगों का सड़कों पर उतरना एक समस्या है। यह कानून व्यवस्था की स्थिति है। हम आधी रात को भी आग बुझा रहे हैं। अगले सीजन की शुरुआत से ही सख्त कदम उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर तय की है।

प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब तक क्या-क्या कहा…
31 अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार से पूछा- हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए क्या किया

सुप्रीम कोर्ट ने पांचों राज्यों को निर्देश दिया था कि वे एक हफ्ते में बताएं कि उन्होंने हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए क्या किया। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दिल्ली NCR रीजन (CAQM) की रिपोर्ट देखने के बाद चार्ट के रूप में और डीटेल्ड रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

साथ ही दिल्ली NCR रीजन के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से कहा था कि वह प्रदूषण की समस्या शुरू होने की ड्यूरेशन और AQI के साथ खेतों में पराली जलाने की जमीनी स्थिति बताते हुए सारी चीजें चार्ट के रूप में पेश करें।

7 नवंबर: सुप्रीम कोर्ट बोला- हमारा बुलडोजर चला तो रुकेगा नहीं: दिल्ली के प्रदूषण पर कहा- राजस्थान, UP, पंजाब, हरियाणा पराली जलाना बंद करें
दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में 7 नवंबर को सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने पंजाब, हरियाणा, UP और राजस्थान सरकारों को आदेश दिया कि पराली जलाना तुरंत बंद किया जाए। प्रदूषण को देखते हुए हमारा सब्र खत्म हो रहा है, अगर हमने एक्शन लिया तो हमारा बुलडोजर रुकेगा नहीं।

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