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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित

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बीकानेर, 5 फरवरी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई-श्रम कार्ड तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीयन के लिए श्रम विभाग बीकानेर एवं जिला उद्योग संघ द्वारा 9 फरवरी को एक विशाल शिविर का आयोजन किया जाएगा।

संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि इन‌ योजनाओं में पात्रता रखने वालों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि धोबी, मोची, ईट भट्टे पर कार्य करने वाले श्रमिक, स्टेट वेंडर, घरेलू श्रमिक, कुली, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, नरेगा श्रमिक, मिड डे मील श्रमिक, ऑनलाइन कंपनी तथा कोरियर से जुड़े हुए श्रमिक, चौकीदार, ड्राइवर, रसोईया, देखभाल करने वाले नर्स, भवन एवं सन निर्माण कर्मकार, दुकानदार, भोजनालय, धर्मशाला, पार्लर, स्पा, यात्रा आदि के संचालन में सहायता करने वाले, रिक्शा चालक, कृषि श्रमिक, ठेला चालकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ई-श्रम कार्ड में पंजीयन करवाने पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दुर्घटना में भी मृत्यु एवं स्थाई विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त ई-श्रम कार्ड भारत सरकार के समस्त सामाजिक सुरक्षा योजनाएं एवं राजस्थान सरकार की मजदूर कार्ड योजना के तहत आवश्यक दस्तावेज है। भविष्य में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित दी जाने वाली समस्त सहायताएं ई-श्रम कार्ड से पंजीयन होने पर ही दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीयन करवाने के उपरांत आवेदक को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत न्यूनतम 3 हजार रुपए मासिक पेंशन का प्रावधान है। ई-श्रम कार्ड हेतु आवेदक की आयु 16 से 59 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा श्रम योगी मानधन योजना हेतु आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा वह ईएसआईसी, ईपीएफओ तथा एनपीएस का सदस्य नहीं होना चाहिए व आयकर दाता नहीं होना चाहिए। दोनो योजनाओं में पजीयन के लिए पात्रता रखने वाले श्रमिक किसी भी सीएससी या ई मित्र केंद्र से अपना पंजीयन निशुल्क करवा सकते हैं। ई-श्रम कार्ड एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज आवेदक का आधार कार्ड बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल नंबर है। पात्र व्यक्ति आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर पंजीयन करवा सकते हैं।

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