श्रीगंगानगर। प्रवीण गौदारा उर्फ प्रवीण विश्नोई, हैड कानि0 845 के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली जिला श्रीगंगानगर में दिनांक 15.10.2019 को मुस० 378/ 2010 अन्तर्गत धारा 341,332,353,506,356, 382.511 एवं 34 आईपीसी में दर्ज होकर बाद अनुसंधान आरोप प्रमाणित मानते हुए उक्त हैड कानि० को दिनांक 09.12.2019 को गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार पुलिस थाना चुनावड, जिला श्रीगंगानगर पर दिनांक 10.12.2019 को मुख्स० 220 / 2019 अन्तर्गत धारा 354, 506, 509 आईपीसी 67 67 सूचना: प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 में पंजीबद्ध किया गया जिसमें आरोपी श्री प्रवीण गौदारा, हैड कानि० द्वारा एक महिला पुलिसकर्मी को अश्लील मैसेज व धमकी भरे चैट भेजे गए जिसमें पुलिस द्वारा चालान पेश किया गया इन आरोपों को गंभीर मानते हुए पुलिस मुख्यालय द्वारा उक्त हैड कानि० को दिनांक 17.12.2021 को सेवा से बर्खास्त किया गया है।
उपरोक्त के अतिरिक्त श्री प्रवीण गौदारा, हैड कानि० अपने निलम्बन काल में वर्ष 2020 में 234 दिन एवं वर्ष 2021 में 300 से अधिक दिन निलम्बन मुख्यालय से स्वेच्छा से अनुपस्थित रहा। इस दौरान उसके विरूद्ध आचरण नियमों के तहत 16 सी.सी.ए. की विभागीय कार्यवाही भी अमल में लाई गई जिसमें श्री प्रवीण गौदारा, हैड कानि० द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया। वर्ष 2021 में अपचारी हैड कानि० को निलम्बन मुख्यालय पर उपस्थित होने हेतु कुल 09 रिकॉल नोटिस जारी किये जिसमें 05 रिकॉल नोटिस तामील हुऐ लेकिन फिर भी अपचारी हैड कानि० अपने निलम्बन मुख्यालय पर उपस्थित नहीं हुआ है।
निलम्बन काल के दौरान ही अपचारी हैड कानि० द्वारा अनैतिक एवं आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना नहीं छोड़ा, जैसा कि पुलिस अधीक्षक, जिला श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 18.11.2021 के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से स्पष्ट है पुलिस थाना जवाहर नगर जिला श्रीगंगानगर पर अपचारी हैड कानि० के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 107-116 (3) सीआरपीसी में जरिये कमांक 48 दिनांक 28.07.2021 को इस्तगासा कार्यपालक एवं दण्डनायक मजिस्ट्रेट श्रींगगानगर के पेश किया गया जिसमें एक महिला को यमकाने व गाली-गलौच की शिकायत है अपचारी हैड कानि० की छवि मुताबिक रिकार्ड आपराधिक प्रकृति की है तथा शराब के नशे का आदि है।
पुलिस विभाग जैसे अनुशासित बल की संवेदनशील शाखा सीआईडी (राज्य विशेष शाखा) में ऐसे कार्मिक का पदस्थापित रहना जिसके विरूद्ध नैतिक अद्यमता से संबंधित गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो व महिला कानि० से गाली-गलौच करना, मोबाईल पर अश्लील वीडियो भेजना इत्यादि जो सेवा नियमों के विरूद्ध है तथा पुलिस की स्वच्छ छवि के विपरीत है। उक्त हैड कानि० वर्तमान में भी अपने निलम्बन मुख्यालय से दिनांक 09.01:2021 से लगातार अनुपस्थित चल रहा है। इसके अलावा अपने निलम्बन काल में भी अपचारी हैड कानि० द्वारा उक्त महिला कानि० के रिश्तेदारों को धमकी देना व अनैतिक गतिविधियों में लिप्त रह रहा है। श्री प्रवीण गौदारा, हैड कानि० 845 (निलम्बित) दिनांक 09. 01-2021 से बिना नियन्त्रक अधिकारी की अनुमति के अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित चल रहा है तथा उसे पर्याप्त व युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी अपनी डयूटी पर उपस्थित नहीं आ रहा है। रिकार्ड अनुसार पूर्व में भी उक्त हैड कानि० विभिन्न अवसरों पर 24 बार अपनी डयूटी से बिना नियंत्रक अधिकारी की अनुमति के स्वेच्छा से गैरहाजिर है। उसके विरुद्ध चल रही तीन विभागीय जांच कार्यवाहियों में भी वह सहयोग नहीं कर रहा है।
उक्त हैड कानि० द्वारा आचरण नियमों के विपरीत किये गये उपरोक्त कृत्यों से आमजन में पुलिस विभाग विशेषकर राज्य विशेष शाखा जैसे महत्वपूर्ण व संवेदनशील शाखा की छवि धूमिल हुई। है। अतः श्री प्रवीण गौदारा उर्फ प्रवीण विश्नोई, हैड कानि० नं० 845 (निलम्बित) सीआईडी (विशा) जोन -श्रीगंगानगर हाल मुख्यालय जोन बीकानेर को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 (2) में विहित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए लोकहित में राजकीय वा से तुरन्त प्रभाव से सेवा से पृथक (Dissmissal From Service) किया गया है।
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