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बीकानेर में कृषि कनेक्शन के नाम पर रिश्वत लेते गिरफ्तार:जोधपुर डिस्कॉम ने प्राइवेट कंपनी को काम दिया, उसी के दो प्रतिनिधि ले रहे थे चालीस हजार रुपए की रिश्वत

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कृषि कनेक्शन के नाम पर रिश्वत लेते गिरफ्तार:जोधपुर डिस्कॉम ने प्राइवेट कंपनी को काम दिया, उसी के दो प्रतिनिधि ले रहे थे चालीस हजार रुपए की रिश्वत

बीकानेर के पांचू एरिया में कृषि कनेक्शन जारी करने के नाम एक प्राइवेट कंपनी के प्रतिनिधियों ने चालीस हजार रुपए की रिश्वत मांगी। दोनों प्रतिनिधियों को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बीकानेर टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर डिस्कॉम ने एक निजी कंपनी को कनेक्शन का काम दिया हुआ है, इसी कंपनी के प्रतिनिधियों पर रिश्वत की राशि लेने का आरोप लगा है।

ब्यूरो के प्रदेश मुख्यालय के निर्देश पर ये कार्रवाई हुई है। बीकानेर टीम ने कार्रवाई करते हुए सुरेश कुमार एवं रोहिताश मीणा को रिश्वत के रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये दोनों भंवरिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं। इसे जोधपुर डिस्कॉम ने इस एरिया में काम करने के लिए अधिकृत किया है। परिवादी से 40 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि एसीबी की बीकानेर इकाई को परिवादी ने शिकायत दी गई कि उसके पिता के नाम जारी कृषि कनेक्शन को लगाने एवं सामान देने की एवज में भंवरिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि सुरेश कुमार एवं रोहिताश मीणा 50 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान कर रहे हैं। जिस पर एसीबी बीकानेर के महानिरीक्षक पुलिस सवाई सिंह गोदारा के सुपरवीजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजनीश पूनिया के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन करवाया गया। शनिवार को पुलिस निरीक्षक श्रवण कुमार एवं उनकी टीम ने ट्रेप कार्रवाई करते हुए सुरेश कुमार पुत्र हरलाल सिंह निवासी ग्राम ठिकरिया, तहसील खण्डेला, जिला सीकर एवं रोहिताश मीणा पुत्र मालीराम निवासी निवासी वार्ड नं. 15, मीणों का मोहल्ला, बस स्टेण्ड के पास, श्रीमाधोपुर सीकर को गिरफ्तार कर लिया। परिवादी से 45 हजार रुपये रिश्वत राशि प्राप्त कर 5 हजार रुपये परिवादी को वापस लौटाकर 40 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

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