मेडिकल ऑफिसर डेंटल भर्ती का रास्ता साफ-नियुक्तियों से रोक हटी:हाईकोर्ट ने याचिकाओं को किया खारिज, कहा-एक्सपर्ट कमेटी का ओपिनियन सबसे ऊपर
जयपुर
राजस्थान में मेडिकल ऑफिसर डेंटल भर्ती 2024 का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने आज भर्ती प्रक्रिया से रोक हटाते हुए मामले में दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने 11 सवालों को चुनौती दी थी।
मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 20 नवम्बर को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला रिजर्व कर लिया था। आज जस्टिस समीर जैन की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा- मामले में भर्ती एजेंसी ने पूरा प्रोसेस फोलो किया है। एक्सपर्ट कमेटी का ओपिनियन ही सबसे ऊपर माना जाएगा।
126 अभ्यर्थियों ने 61 आपत्तियां दर्ज कराई थी राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता अर्चित बोहरा ने अदालत को बताया- मामले में 126 अभ्यर्थियों ने 61 आपत्तियां दर्ज कराई थी। इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था।
इसके आधार पर एक्सपर्ट कमेटी ने 16 सवालों में बदलाव किया। उसके बाद भी 9 याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंचे, उन्होंने 11 सवालों को चुनौती दी। उन्होंने कहा- भर्ती एजेंसी ने पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए सभी को आपत्तियां करने का मौका दिया। वहीं विषय के एक्सपर्ट्स द्वारा इन आपत्तियों को निस्तारण किया गया। भर्ती पर लगी रोक को हटाया जाना चाहिए। जिससे सरकार नियुक्तियां दे सके।
209 पदों पर अटकी थी नियुक्तियां
हाईकोर्ट में आरयूएचएस की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता राम सिंह भाटी ने बताया- यूनिवर्सिटी ने मार्च में 172 पदों पर नियुक्तियां निकाली थी। मई में पदों की संख्या बढ़ाते हुए 209 कर दी गई।
भर्ती के लिए 18 जुलाई को लिखित परीक्षा हुई। वहीं अगले दिन यूनिवर्सिटी ने आंसर-की जारी करते हुए आपत्तियां मांगी। इन आपत्तियों के निस्तारण के लिए 25 जुलाई को एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया। एक्सपर्ट कमेटी की ओपिनियन के आधार पर यूनिवर्सिटी ने 2 अगस्त को फाइनल आंसर-की जारी करते हुए मैरिट के अनुसार अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन के लिए बुला लिया।
वहीं सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट नियुक्ति के लिए सरकार को भेज दी। इसी बीच कुछ अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुंच गए। उनकी प्राथमिक सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 24 अक्टूबर को भर्ती में नियुक्ति देने पर रोक लगा दी। जिससे भर्ती अटक गई थी।
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