
तत्कालीन स्कीम को-ऑर्डिनेटर अशोक सांगवान, प्रबंधक राहुल गर्ग, दिवेश चौहान, आकाश किरोड़ी एवं बद्रीनाथ सुंदर के खिलाफ चालान पेश, एसीबी के जांच अधिकारी एएसपी पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़ ने पेश किया चालान, आरोपी पूर्व चेयरमैन, मुख्य प्रबंधक प्रदीप कुमार गवड़े, दलाल अमित शर्मा, करतार सिंह, गजेंद्र व अन्य खिलाफ जांच लंबित, ठेका फर्म के सीईओ उमाकांत तिवारी ने 7 जनवरी को दी थी शिकायत, अशोक सांगवान-राहुल गर्ग 5 लाख रुपए लेते 11 सितम्बर को हुए थे ट्रैप, 60 दिन में चालान पेश नहीं करने पर सीआरपीसी में जमानत का है प्रावधान, जज उपेंद्र शर्मा ने चालान के अवलोकन के लिए 18 नवंबर दी तारीख
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