NATIONAL NEWS

राजस्थान सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू के तुरंत पश्चात 19 अप्रैल प्रातः 5:00 बजे से 3मई 5:00 बजे तक संपूर्ण प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत सभी कार्य स्थलों व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और बाजारों को बंद करने के निर्देश दिए हैं

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare

राजस्थान सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू के तुरंत पश्चात 19 अप्रैल प्रातः 5:00 बजे से 3 अप्रैल प्रातः 5:00 बजे तक संपूर्ण प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत सभी कार्य स्थलों व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और बाजारों को बंद करने के निर्देश दिए हैं ।इस दौरान सामान्य गतिविधियां जिनके कारण कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है प्रतिबंधित रहेंगे ।जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान राजकीय कर्मियों, जिला प्रशासन व पुलिस, जेल होमगार्ड ,कंट्रोल रूम , नागरिक सुरक्षा ,आपातकालीन सेवाओं, सार्वजनिक परिवहन आपदा प्रबंधन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम ,नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता ,टेलीफोन ,स्वास्थ्य ,परिवार कल्याण एवं चिकित्सा इत्यादि को उपयुक्त पहचान पत्र के साथ जाने की छूट रहेगी। इसी प्रकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान अनुमत रहेंगे एवं संबंधित कार्मिक उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत रहेंगे ।इनके अलावा इस दौरान सभी कार्यालय बंद रहेंगे। बस स्टैंड, रेलवे ,मेट्रो और एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति रहेगी। राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई जाने वाली आरटी पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। जबकि खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, मंडिया ,फल एवं सब्जियां, डेयरी ,दूध ,पशु चारा से संबंधित दुकानें सांय 5:00 बजे तक अनुमत होगी। इसी प्रकार सब्जियों और फलों के ठेले साइकिल रिक्शा ऑटो रिक्शा मोबाइल वैन द्वारा 7:00 बजे तक सामान बेचा जा सकेगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयरिंग की दुकान में भी अनुमति रहेगी। राशन की दुकानें बिना अवकाश खुलेगी ।टीकाकरण के लिए 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को जाने की अनुमति होगी। समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4:00 से 8:00 बजे तक छूट रहेगी। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने जाने की अनुमति होगी। इसी प्रकार विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियां पूर्व की तरह दी गई अनुमति अनुसार संचालित होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षा केंद्र पर आवागमन की अनुमति होगी ।फार्मास्यूटिकल्स ,दवाई एवं चिकित्सीय उपकरणों से संबंधित दुकाने दूरसंचार बैंकिंग सेवाओं इत्यादि को अनुमति दी गई है ।जबकि प्रोसेस फूड, मिठाई मिष्ठान रेस्टोरेंट द्वारा होम डिलीवरी की रात्रि 8:00 बजे तक अनुमत होंगे ।साथ ही समस्त उद्योग एवं निर्माण से संबंधित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके ।इसके अलावा नई गाइडलाइन में 14 अप्रैल को जारी अन्य दिशा निर्देशों को यथावत रखा गया है

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare

About the author

THE INTERNAL NEWS

Add Comment

Click here to post a comment

error: Content is protected !!