बीकानेर के शाही ट्रस्ट पर अदालत की रोक:बैंक से केवल 50 हजार रुपए तक निकाल सकेंगे, सम्पत्ति को नहीं कर सकेंगे खुर्द-बुर्द
बीकानेर
बीकानेर के पूर्व राजपरिवार का विवाद एक बार फिर अदालती प्रक्रिया में आ गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने करणी चैरिटेबल फंड ट्रस्ट के बैंक खातों से महीनेभर में सिर्फ 50 हजार रुपए मासिक निकालने की छूट दी है। इस ट्रस्ट में पिछले दिनों सिद्धि कुमारी स्वयं अध्यक्ष बन गई थी और चार ट्रस्टियों को बदल दिया था। इसके बाद ट्रस्ट के तत्कालीन अध्यक्ष हनुवंत सिंह ने हाईकोर्ट में अपील की थी।
दरअसल, बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धि कुमारी के इस ट्रस्ट में अध्यक्ष बनने और चार अन्य को ट्रस्टी बनाने का मामला विवाद में है। ट्रस्ट से हटाए गए हनुवंत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। ये याचिका देवस्थान विभाग के उस आदेश पर रोक लगाने के लिए थी, जिसमें सिद्धि कुमारी के निर्णय को सही ठहराया गया।
30 सितम्बर तक मामले का निस्तारण करने का आदेश
हाईकोर्ट ने अब देवस्थान विभाग को 30 सितम्बर तक मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया है। साथ ही बैंक खाते से हर महीने 50 हजार रुपए तक ही निकालने की छूट दी है। हनुवंत सिंह का आरोप है कि सिद्धि कुमारी ने 19 अक्टूबर 2023 को उन्हें गलत तरीके से हटाकर खुद को अध्यक्ष घोषित कर दिया। मदन सिंह, संजय शर्मा, मनीष कुमार शर्मा और धीरज भोजक को ट्रस्टी बना दिया। 31 अक्टूबर को इससे संबंधित फॉर्म देवस्थान विभाग में जमा करवा दिया। देवस्थान विभाग ने हनुवंत सिंह की आपत्ति को अस्वीकार कर दिया। इसके खिलाफ हनुवंत सिंह ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
हाईकोर्ट ने पिछले दिनों दिए आदेश में नए ट्रस्टी अपील का निर्णय होने तक ट्रस्ट की संपत्ति को खुर्द-बुर्द नहीं कर सकेंगे। न ही किसी अन्य का अधिकार सृजित कर सकेंगे। ट्रस्ट को दैनिक जरूरतों के लिए बैंक खातों से हर महीने पचास हजार रुपए तक निकालने की छूट दी गई है। इससे ज्यादा राशि नहीं ले सकेंगे।
पहले से है विवाद
बीकानेर के पूर्व राजघराने में पहले से विवाद चल रहे हैं। विधायक सिद्धि कुमारी पूर्व महाराजा करणी सिंह की पोती है। करणीसिंह की बेटी राज्यश्री भी पूर्व राजपरिवार के ट्रस्ट में शामिल है। दोनों के बीच भी कुछ मुद्दों को लेकर विवाद सार्वजनिक है।
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