जयपुर।कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की गई है। जिसमे वीकेंड कर्फ़्यू अब नगरीय क्षेत्रों में ही रहेगा लागू। ग्रामीण इलाकों में वीकेंड कर्फ़्यू नहीं होगा लागू।
जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार दिशा-निर्देश आदेश जारी किये गए है::
- समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालय / व्यावसायिक एवं व्यापारिक संस्थानों / मार्केट एसोसिएशन को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्वयं / स्टाफ / कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज (1 & 2hd dose) लगवाये जाने से सम्बन्धित सूचना दिनांक 1 फरवरी, 2022 से सदृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से चस्पा करें उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित संस्थानों के संचालकों / मार्केट एसोसिएशन के विरुद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- होटल एसोसिएशन / संचालकों को परामर्श दिया जाता है कि कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर यदि कोई व्यक्ति पूर्व में की गई बुकिंग को निरस्त / आगामी दिवसों के लिए स्थगित करवाना चाहता है तो सम्बन्धित हॉटल संचालक पूर्व में किये गये भुगतान को लौटाना / समायोजित करने की कार्यवाही करें।
- संपूर्ण प्रदेश में आयोजित होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी विवाह समारोह में बैण्ड बाजा वादकों को उक्त संख्या से अलग रखा जायेगा।
- विभागीय आदेश दिनांक 09.01.2022 अनुसार लगाये गये जन अनुशासन कर्फ्यू (सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार प्रातः 05:00 बजे तक) प्रदेश के केवल नगरीय क्षेत्रों में लागू रहेगा इस दौरान आवश्यक गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी एवं संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। 5. उक्त आदेश दिनांक 24 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा।
संयुक्त प्रवर्तन दल (JETs) एवं एंटी कोविड टीम (ACTs) मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर बाजारों एवं मॉल्स में कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क, दो गज की दूरी सेनेटाईजेशन इत्यादि) की पालना करने हेतु जागरूकता का प्रसार करेंगी।
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