जयपुर ब्लास्ट मामले की 15 मई तक पूरी हो ट्रायल:सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, आरोपी मोहम्मद सलमान की जमानत याचिका की खारिज
जयपुर
जयपुर बम ब्लास्ट प्रकरण में जिंदा बम मिलने के मामले में चल रही ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद सलमान की जमानत याचिका को खारिड करते हुए यह निर्देश दिए।
दरअसल, आरोपी मोहम्मद सलमान ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाकर कहा था कि उसे ब्लास्ट के 8 प्रकरणों में हाईकोर्ट बरी कर चुका है, लेकिन जिंदा बम मामले में समान तथ्यों व गवाहों के आधार पर ट्रायल चल रहा है, ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए।
इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि उसने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी है। वहीं सलमान प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन का सक्रिय सदस्य रहा है और उसे दिल्ली व अहमदाबाद के धमाकों में भी संलिप्त माना है। जमानत मिलने पर समाज में गलत संदेश जाएगा।
इस पर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एमएम सुंदरेश व एसवीएन भट्टी की बैंच ने आरोपी सलमान की जमानत खारिज करते हुए जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की विशेष कोर्ट को 15 मई तक सुनवाई पूरी करने को कहा है। यदि ट्रायल पूरी नहीं होती हैं, तो जमानत पर पुनर्विचार किया जाएगा।
पांच में से दो आरोपियों को मिल चुकी है जमानत
दरअसल जयपुर बम ब्लास्ट केस में 8 मामलों में बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत ने 20 दिसम्बर 2019 को 4 आरोपियों सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आज़मी व मोहम्मद सलमान (जिसे बाद में हाईकोर्ट ने घटना के समय नाबालिग माना) को फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं, एक आरोपी शाहबाज अहमद को बरी कर दिया था।
आरोपियों की दलील थी कि शाहबाज जेल से रिहा न हो जाए, इसके लिए जानबूझकर पुलिस ने करीब 11 साल पहले दर्ज जिंदा बम मामले में आरोपियों को फिर से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में शाहबाज को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। इसके बाद आरोपियों की अपील पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने 29 मार्च 2023 को निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन जिंदा बम मामले के केस में सभी आरोपी जेल में बंद थे। बाद में मोहम्मद सरवर आज़मी को हाई कोर्ट से अक्टूबर 2023 को जमानत मिल गई थी।
सीरियल ब्लास्ट से दहल उठा था जयपुर
करीब 15 साल पहले 13 मई 2008 को जयपुर में एक के बाद एक हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत हुई थी।, जबकि 185 लोग घायल हुए थे। इस संबंध में जयपुर के माणक चौक और कोतवाली थाने में 4-4 एफआईआर दर्ज की गई थी। ब्लास्ट केस के कुल 11 आरोपियों में से 5 को राजस्थान एसओजी ने गिरफ्तार किया था।
Add Comment