बीकानेर।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 11 दिसम्बर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार इस राष्ट्रीय लोक अदालत जिला मुख्यालय बीकानेर एवं तालुका स्तर पर नोखा, श्रीडूंगरगढ़, कोलायत, लूणकरनसर, खाजूवाला पर सभी प्रकृति के विवादों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा ।
11 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर व्यापक इंतजामात किये गए है । मनोज कुमार गोयल RJS सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य यह है कि पक्षकारों में सौहार्द भाव से मामले का निपटारा हो जाए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लोक अदालत के फैसले के लिए अपील संभव नहीं है और इससे दोनों ही पर संतुष्ट होते हैं साथ ही यह मामले का अंतिम निपटारा है इसलिए लोक अदालतों को प्रश्रय देना कानून व्यवस्था के लिए एक अच्छा निर्णय है।उन्होंने बताया कि इन लोक अदालतों में चेक अनादरण,सेल संबंधी सहित वर्षों से लंबित मामलों में समझाइश और सुलह के माध्यम से राजीनामा करवाया जाएगा।
मनोज कुमार गोयल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर ने लोक अदालत बैंचों के सभी सदस्यों अधिवक्ताओं, समस्त बैंकों के मैंनेजर-अधिकारियों, पक्षकारों, कर्मचारियों का लोक अदालत के आयोजन में सकारात्मक भूमिका अदा करने के लिए आग्रह किया ।
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