ये **** क्या कर रही है? जज साहिबा को गाली देने वाली महिला के खिलाफ एक्शन, ऑस्ट्रेलिया से तलब कर लिया
सिडनी में रह रही एक महिला वादी को दिल्ली हाईकोर्ट की जज के लिए अपशब्द इस्तेमाल करना महंगा पड़ा है। कोर्ट ने महिला को अवमानना के मामले में नोटिस जारी किया है। इस महिला को अगली सुनवाई के दिन व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में आने का आदेश दिया गया है।
नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया में रह रही एक महिला को बदजुबानी महंगी पड़ी है। दिल्ली हाईकोर्ट की जज के लिए अपशब्द इस्तेमाल करने के मामले में इस महिला के खिलाफ अदालत ने स्वत: संज्ञान ले लिया है। कोर्ट ने मामले में अवमानना की कार्रवाई करने का फैसला किया है। कोर्ट ने कहा है कि अनीता कुमारी गुप्ता नाम की वादी ने अदालत के खिलाफ अपशब्द बोले हैं। इससे कोर्ट का अपमान हुआ है। अनीता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट से जुड़ी थी। उसने भरी कोर्ट में कहा, ‘आइटम नंबर 11 को आइटम नंबर 10 से पहले कैसे लिया जा सकता है?’ फिर उसने जज को गाली देते हुए कहा, ‘ये **** क्या कर रही है? इस अदालत में ये f*** क्या चल रहा है?’
कोर्ट ने महिला की टिप्पणियों को अपमानजनक और अवमाननापूर्ण माना है। इसे लेकर सिडनी में रह रही महिला के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों नहीं महिला को अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत दंडित किया जाना चाहिए?
वादी को सुनवाई की अगली तारीख यानी 16 अप्रैल 2024 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने दिल्ली स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) को यह भी निर्देश दिया है कि अगर वह सुनवाई के लिए तय तारीख से पहले भारत आती है तो आगमन पर उसका पासपोर्ट/वीजा जब्त कर लिया जाए। उसे कोर्ट के निर्देश के बिना देश छोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा स्थित भारतीय उच्चायोग को भी दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश के बारे में महिला को सूचित करने का निर्देश दिया गया है। यह मामला 10 जनवरी का है। उस घटना जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अदालत में घटी।
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