जयपुर: राजस्थान में कोरोना को लेकर रविवार को सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में 16 फरवरी से कक्षा एक से 5वीं तक के स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है. इसके साथ ही राजस्थान में आने वाले लोगों के लिए नियम कड़े कर दिए गए हैं प्रदेश में आने वाले लोगों को डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है साथ ही 72 घंटे के अंदर करवाई RTPCR निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है.ऐसा नहीं होने पर 7 दिन के लिए यात्री को किया क्वारंटीन देने का आदेश दिए गए हैं. नई गाइडलाइन के अनुसार उक्त गाइडलाइन उल्लंघन पाए जाने पर उपरोक्त के विरुद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के भी आदेश हैं.

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