राज्य सरकार आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध -खान मंत्री
23-सितम्बर-2022, 03:33 PM
राज्य सरकार आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध
-खान मंत्री
जयपुर, 23 सितम्बर। खान मंत्री श्री प्रमोद भाया ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है तथा सरकार द्वारा नई खनन नीति में आदिवासियों के विकास के लिए सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को अमल में लाया जाएगा।
श्री भाया ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि विभाग द्वारा वर्ष 2019 से 2023 तक इस अधिसूचित क्षेत्र में 121 खनन पट्टे जारी किए गए जिसमें से 27 पट्टे आदिवासियों को आंवटित किए गए है। उन्होंने बताया कि राज्य में आदिवासियों के लिए अधिसूचित क्षेत्र में अप्रधान खनिज नियमों के माध्यम से नीलामी पट्टों में स्थानीय लोगों को आरक्षण दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इन्हीं नियमों के तहत आदिवासियों को पंजीकृत सोसायटी में भी प्राथमिकता से आंवटन के निर्देश हैं तथा एक से अधिक आवंटन आने पर खुली नीलामी के द्वारा आवंटन दिया जाता है।
श्री भाया ने बताया कि प्रधान खनिज नियम के तहत खुली नीलामी के माध्यम से खनन आवंटन दिया जाता है। उन्होंने बताया कि यह प्रावधान है कि आदिवासी खनन पट्टे का 1 साल तक स्थानान्तरण नहीं कर सकते। विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए कि पेशा एक्ट का अनुसरण करते हुए राज्य में आदिवासियों को अधिसूचित क्षेत्र में खनन पट्टे जारी करने चाहिए, जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके।
इससे पहले श्री भाया ने विधायक श्री रामप्रसाद के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र में वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 (अगस्त, 2022 तक) में सरकार द्वारा खनन कार्य हेतु 121 खनन पट्टे जारी किए गए हैं। उन्होंने इसका वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि उक्त अवधि में अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी खनन पट्टा अनियमित रूप से हस्तान्तरित नहीं किया गया है।
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