बीकानेर। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 53 (1) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति बाबत आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार राजस्थान सिविल सेवायें (पेंशन) नियम 1996 के नियम 53 (1) के अनुसार ऐसे सरकारी अधिकारी/कर्मचारी जिन्होनें 15 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण कर ली है एवं अपनी अकर्मण्यता, संदेहास्पद सत्यनिष्ठा, अक्षमता एवं अकार्यकुशलता अथवा असंतोषजनक कार्य निष्पादन के कारण जनहितार्थ आवश्यक उपयोगिता खो चुका है ऐसे सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की स्क्रीनिंग कर तीन माह के नोटिस अथवा उसके स्थान पर तीन माह के वेतन व भत्तों के भुगतान के साथ तुरन्त प्रभाव से राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति किया जा सकेगा।
अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र सं. 15(3) एफ.डी. / रूल्स/99 दिनांक 03.12.2002 व प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश 6 (9) एआर/ अनुभाग-3/2001 दिनांक 17.05.2018 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 13 (53) कार्मिक/ क-1 / गो.प्र./06 दिनांक 19.04.2006 की पालना सुनिश्चित करने के उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुये अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।
सभी प्रशासनिक विभागों और विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि इस आदेश के कम में सभी राज्य सेवा अधिकारियों/कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कर जनहितार्थ अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करे। साथ ही सीमा अनुसार बिन्दुवार अद्यतन सूचना माहवार विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करे।
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