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संशोधित आदेश: सब्जियां एवं फलों के ठेले वाले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा तथा मोबाइल वैन द्वारा विक्रय करने वालों के लिए बिक्री का समय सुबह 6:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

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राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने सब्जियां एवं फलों के ठेले वाले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा तथा मोबाइल वैन द्वारा विक्रय करने वालों के लिए बिक्री का समय सुबह 6:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक कर दिया है। इसी प्रकार इस आदेश में सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवा में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल डीजल पंप सीएनजी पेट्रोलियम और गैस से संबंधित खुदरा व थोक आउटलेट्स को पूर्व की भांति प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति रहेगी ।साथ ही निजी वाहनों को प्रातः 7:00 बजे से 12:00 बजे तक पेट्रोल व डीजल भरवाने की छूट दी गई है इसी आदेश में ग्राहकों के लिए एलपीजी वितरण सेवा सुबह 6:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक अनुमत होंगी।

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