अजमेर में रेपिस्ट को 20 साल की सजा:मासूम को चॉकलेट दिलाने के बहाने घर ले गया था पड़ोसी; दादा ने दर्ज कराई थी FIR

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अजमेर में रेपिस्ट को 20 साल की सजा:मासूम को चॉकलेट दिलाने के बहाने घर ले गया था पड़ोसी; दादा ने दर्ज कराई थी FIR

अजमेर

अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने 5 साल की मासूम से रेप के मामले में पड़ोसी को 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 59 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। वह घर के बाहर खेल रही पीड़िता को चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने घर ले गया उसके साथ रेप किया था।

चॉकलेट दिलाने के बहाने ले गया था पड़ोसी

विशिष्ट लोक अभियोजक वकील रूपेंद्र परिहार ने बताया कि 28 अगस्त 2023 को केकड़ी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़ित दादा ने शिकायत में बताया कि उसकी लगभग 5 साल की नाबालिग पोती को जो घर के बाहर खेल रही थी उसे पड़ोस में रहने वाला युवक चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ रेप किया था।

पोती रोते हुए घर पहुचीं और अपनी मां को प्राइवेट पार्ट में दर्द होने की जानकारी दी। पोती से पूछा तो उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाले अंकल के द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया। बाद में पड़ोसी की तलाश कर उसे पकड़ा तो उसने भी रेप करने की बात बताई जिसके बाद केकड़ी थाने में मुकदमा दर्ज कर गया। मामले में केकड़ी सिटी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़िता के बयान और मेडिकल करवाने के बाद दोषी को भी गिरफ्तार कर लिया।

जज ने सुनाया फैसला

एडवोकेट रूपेंद्र परिहार ने बताया कि गुरुवार को मामले में पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए गए। पीड़िता के बयान और डीएनए-एफएसएल रिपोर्ट में हुई पुष्टि के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई। 59 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया। जज ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 6 लाख रुपए अलग से दिलाए जाने के आदेश भी दिए।

जज ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि 5 साल की कम उम्र की नाबालिग बालिका के साथ गंभीर अपराध कार्य किया गया है। आरोपी के विरुद्ध किसी प्रकार की नरमी का रूप नहीं अपनाया जा सकता।

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