आबकारी की रिन्यू पॉलिसी फेल:7665 शराब दुकानों में से 2585 का नवीनीकरण हुआ, अब आखिरी तारीख 23 फरवरी तक बढ़ाई

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आबकारी की रिन्यू पॉलिसी फेल:7665 शराब दुकानों में से 2585 का नवीनीकरण हुआ, ​अब आखिरी तारीख 23 फरवरी तक बढ़ाई

जयपुर

प्रदेश में इस बार शराब दुकानों की रिन्यूअल नीति शराब ठेकेदारों को रास नहीं आई। रिन्यू करवाने की अंतिम तारीख 15 फरवरी तक प्रदेशभर की 7665 दुकानों में से केवल 2585 का ही रिन्यू हुआ है। कुल दुकानों में आबकारी विभाग ने 5860 दुकानों को रिन्यू योग्य माना था लेकिन रिन्यूअल का आंकड़ा 50 फीसदी से भी कम रहने से आबकारी विभाग भी चौंकना हुआ है।

इस बार नई आबकारी नीति में ड्यूटी भराव, जीएसएम बिक्री का राइडर खत्म नहीं करने सहित कई नियमों के चलते शराब ठेकेदारों ने रिन्यूअल में रूचि नहीं दिखाई। ज्यादातर दुकानों का रिन्यूवल नहीं होने से आबकारी विभाग ने अंतिम तारीख 23 फरवरी तक बढ़ा दी है। लाइसेंसधारी फीस और धरोहर राशि 23 फरवरी तक जमा करवाकर दुकान रिन्यू करवा सकते हैं।

जयपुर शहर में 161 दुकानें ही रिन्यू हाे पाईं

राजधानी जयपुर में भी 358 दुकानों में से केवल 161 शराब दुकानों का ही रिन्यू हुआ। यहां भी आंकड़ा 50 फीसदी से कम रहा। राज लिकर वेलफेयर सोसायटी प्रदेशाध्यक्ष नीलेश मेवाड़ा ने बताया कि 2023-24 में गारंटी से 15 फीसदी राशि बढ़ाकर रिन्यू किया गया था। इस बार भी 10 फीसदी राशि बढ़ा दी।

इसके अलावा जीएसएम शराब की बिक्री का राइडर नही हटाया गया और बीयर पर ईडीपी से 1 प्रतिशत राशि बढ़ा दी, ड्यूटी भराव नही बढ़ाया। इसके अलावा 3% धरोहर राशि बढ़ाने आैर मंथली गारंटी के नियम के चलते दुकानों का रिन्यूअल कम हुआ। गारंटी पूरी नहीं करने पर जुर्माना लगाया है वो नहीं होना चाहिए।

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