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कांग्रेस प्रत्याशी गोविन्दराम पर गंभीर आरोप, केस को आदेश और संज्ञान के लिये 20 अप्रैल को सूचीबद्ध किया

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बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा माँ करणी देशलोक, भगवान कृष्ण, भगवान राम, लक्ष्मण और भगवान बजरंग बली के विरुद्ध अपमानजनक, असभ्य भाषा का प्रयोग करने के संबंध में आपराधिक मामला एफआईआर 91/2017, पुलिस थाना बीशवाल, बीकानेर को आज न्यायाधीश सोनल पुरोहित, एसीजेएम बीकानेर के समक्ष 16 अप्रैल को सूचीबद्ध था जिस पर कोर्ट ने महेश राजपुरोहित द्वारा पेश की गई प्रोटेस्ट एप्लीकेशन पर बहस सुनने के बाद, केस को आदेश और प्रसज्ञान के लिये 20 अप्रैल को सूचीबद्ध किया है/
श्री महेश राजपुरोहित द्वारा श्री गोविंद मेघवाल के खिलाफ बीशवाल पुलिस स्टेशन में एक शिकायत 14.04.2017 को इस आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी कि गोविंद मेघवाल द्वारा देवी, भगवान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के कारण जनता और समाज की भावनाएं आहत हुई थीं।

यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि गोविंद मेघवाल के खिलाफ ऐसी कई एफआईआर दर्ज की गई थीं और यहां तक कि में से एक एफआईआर पुलिस स्टेशन जय नारायण व्यास पुलिस स्टेशन, बीकानेर में दर्ज एफआईआर संख्या 99/2017 में धारा 295 ए के तहत आरोप पत्र भी दायर किया गया था।

इस आरोपपत्र में, पुलिस ने श्री गोविंद मेघवाल के खिलाफ विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज लंबित एफआईआर की सूची भी संलग्न की है, जिसमें पुलिस स्टेशन नया शहर में धारा 307, 382 आईपीसी के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 237/93, धारा 420 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 105/93; पुलिस थाना नया शहर में धारा 467, 468 आईपीसी; पुलिस स्टेशन सदर में धारा 307 के तहत एफआईआर नंबर 119/1990, पुलिस स्टेशन काजूवाला में धारा 382, 336, 458 आईपीसी के तहत एफआईआर नंबर 74/1992 शामिल हैं।

यदि अदालत संज्ञान लेती है और श्री गोविंद मेघवाल के खिलाफ आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ती है, तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं क्योंकि धारा 295ए के तहत 3 साल तक की सजा है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार उन्हें सांसद/विधायक बनने से रोकने के लिए पर्याप्त है।

यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि कुछ दिन पहले, भाजपा कानूनी सेल ने भी श्री मेघवाल पर अपने चुनाव नामांकन पत्र के साथ तथ्यों को छिपाने और चुनाव आयोग को अपने आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं करने के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी को गलत शपथ पत्र दायर करने का आरोप लगाया था।

चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, उम्मीदवार और राजनीतिक दल को लंबित आपराधिक मामलों को प्रमुख प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित करना होगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या श्री गोविंद मेघवाल और कांग्रेस पार्टी ऐसी सूची मीडिया में प्रकाशित करेंगे। यदि वे ऐसा करते हैं, तो वे अपने ही हलफनामे का प्रतिकार करेंगे। यदि वे इसे प्रकाशित नहीं करते हैं, तो यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन होगा।

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