कुरान के पन्ने जलाने वाली पाकिस्तानी महिला को उम्रकैद:ईशनिंदा का आरोप था; 14 दिन पहले छात्र को मौत की सजा सुनाई गई थी

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कुरान के पन्ने जलाने वाली पाकिस्तानी महिला को उम्रकैद:ईशनिंदा का आरोप था; 14 दिन पहले छात्र को मौत की सजा सुनाई गई थी

मुस्लिम महिला को कुरान जलाने पर 2021 में गिरफ्तार किया गया था। - Dainik Bhaskar

मुस्लिम महिला को कुरान जलाने पर 2021 में गिरफ्तार किया गया था।

पाकिस्तान की एक कोर्ट ने एक 40 साल की महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसने कुरान के पन्ने जलाए थे। इसके बाद महिला पर ईशनिंदा के आरोप लगाए गए थे।

ऐसे ही एक मामले में 9 मार्च को कोर्ट ने 22 साल के छात्र को मौत की सजा सुनाई और 17 साल के छात्र को उम्रकैद की सजा दी थी।

पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आबादी वाले पंजाब प्रांत की लाहौर सेशन कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जज ने कहा- आसिया बीबी ने लाहौर में अपने घर के बाहर कुरान जलाई। यह कुरान का अपमान है, इसलिए आसिया बीबी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

2021 में हुई थी गिरफ्तारी
आसिया बीबी के पड़ोसी ने पुलिस में शिकायत की थी कि वो घर के बाहर कुरान जला रही हैं। इसके बाद 2021 में आसिया को गिरफ्तार किया गया था। उनके वकील ने कहा- आसिया ने कोई ईशनिंदा नहीं की और उसके पड़ोसी ने निजी विवादों के चलते उन पर झूठे आरोप लगाए हैं और गलत तरीके से फंसाया है।

वहीं, विपक्ष ने दलील दी कि आसिया को पुलिस ने कुरान जलाते हुए पकड़ा था। जली हुई कुरान भी जब्त की गई थी। वहीं, आसिया के वकील ने कहा- आसिया कोर्ट के इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगी।

पाकिस्तान में ईशनिंदा के लिए मृत्युदंड का प्रावधान
पाकिस्तान में ईशनिंदा के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। कुछ लोगों को तो पीट-पीटकर मार डाला जाता है। ब्रिटिश मीडिया BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, 9 मार्च को जिन छात्रों को सजा हुई उन्होंने व्हाट्सअप पर पैगंबर मुहम्मद को लेकर आपत्तिजनक मैसेज किए थे।

पोर्ट में कहा गया कि 22 साल के छात्र ने ऐसे फोटो-वीडियो बनाए थे जिनमें पैगंबर मोहम्मद और उनकी पत्नियों के बारे में आपत्तिजनक शब्द कहे गए थे। 17 साल के छात्र ने इन फोटो-वीडियो को शेयर किया था।

पाकिस्तान में ईशनिंदा से जुड़े मामले…

1. ईशनिंदा के दोषी पर 12 लाख का जुर्माना
मार्च 2023 में पाकिस्तान में एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में ईशनिंदा से जुड़ा कमेंट डालने के आरोप में मुस्लिम शख्स को मौत की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने दोषी पर 12 लाख (1.2 मिलियन) का जुर्माना भी लगाया था।

2. ईशनिंदा के आरोपी की थाने से निकालकर हत्या
फरवरी 2023 में भीड़ ने ईशनिंदा के आरोपी को पुलिस स्टेशन से बाहर निकालकर मार डाला था। भीड़ ने जब थाने पर हमला किया तो पुलिसवाले वहां से भाग खड़े हुए थे। हालांकि, बाद में वो एक्स्ट्रा फोर्स के साथ लौटे और ईशनिंदा के आरोपी की लाश को जलने से बचा लिया। मोहम्मद वारिस पर कुरान का अपमान करने का आरोप लगा था।

इस तस्वीर में पुलिस स्टेशन के बाहर जमा भीड़ को देखा जा सकता है।

इस तस्वीर में पुलिस स्टेशन के बाहर जमा भीड़ को देखा जा सकता है।

3. श्रीलंकाई फैक्ट्री मैनेजर को भीड़ ने पीटकर मार डाला था
दिसंबर 2021 में ईशनिंदा के आरोप में श्रीलंकाई फैक्ट्री मैनेजर को भीड़ ने पहले पीटकर मार डाला और फिर आग लगा दी थी। प्रियंथा कुमारा नाम के इस शख्स के केबिन में एक पोस्टर फटा हुआ मिला था, इस पर मोहम्मद लिखा था। फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों ने इसे पैगंबर का अपमान मान लिया था।

दिसंबर 2021 में सियालकोट में ईशनिंदा के आरोप में श्रीलंकाई मैनेजर को जिंदा जला दिया गया था।

दिसंबर 2021 में सियालकोट में ईशनिंदा के आरोप में श्रीलंकाई मैनेजर को जिंदा जला दिया गया था।

4. 2012 में भीड़ ने एक दिमागी रूप से परेशान व्यक्ति को मार डाला था
अप्रैल 2017 में मिशाल खान को मरदान यूनिवर्सिटी में उसके साथियों ने पीट-पीट कर मार दिया था। 2012 में बहावलपुर के पास हिंसक भीड़ ने एक दिमागी रूप से परेशान व्यक्ति को थाने से खींचकर मार दिया था। इसी तरह दादो में भी भीड़ ने थाने में घुसकर ईशनिंदा के आरोपी को जिंदा जलाया था।

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