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गैंगस्टर आनंदपाल के भाई-चाचा को दो साल की सजा:राजकार्य में बाधा-बदसलूकी का मामला, डीडवाना के ACJM कोर्ट ने सुनाया फैसला

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गैंगस्टर आनंदपाल के भाई-चाचा को दो साल की सजा:राजकार्य में बाधा-बदसलूकी का मामला, डीडवाना के ACJM कोर्ट ने सुनाया फैसला

गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के भाई रुपेंद्र पाल सिंह और उसके चाचा दामोदर सिंह को शनिवार को डीडवाना (नागौर) की वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नीलम मीना ने 2-2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 2100-2100 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

दरअसल, 13 दिसंबर 2017 को रूपेंद्र उर्फ विक्की और दामोदर को लाडनूं इलाके में लूट के एक मामले में डीडवाना ADJ कोर्ट में पेश किया गया था। दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से डीडवाना लाया गया था। इस दौरान दोनों ने तत्कालीन ट्रेनी IPS दीपक यादव से धक्का-मुक्की और गाली-गलौज की थी। इसी मामले में शनिवार को उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।

आनंदपाल का भाई रुपेंद्रपाल। डीडवाना कोर्ट में साल 2017 में राजकार्य में बाधा डालने का दोषी है।

आनंदपाल का भाई रुपेंद्रपाल। डीडवाना कोर्ट में साल 2017 में राजकार्य में बाधा डालने का दोषी है।

हाई सिक्योरिटी जेल से पेशी के लिए लाए गए

शनिवार को पेशी के लिए रूपेंद्र को दौसा की हाई सिक्योरिटी जेल से और दामोदर सिंह को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से पुलिस की कड़ी सुरक्षा व बख्तरबंद गाड़ियों में डीडवाना लाकर न्यायाधीश नीलम मीना के सामने पेश किया गया।

इस दौरान पूरे कोर्ट परिसर में सशस्त्र कमांडो और पुलिस जवान तैनात रहे। दामोदर सिंह की सुरक्षा में भी सशस्त्र कमांडो तैनात किए गए। इसके अलावा कोर्ट के चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात रहे और हर गतिविधि पर नजर रखी।

आनंदपाल का चाचा दामोदर सिंह। वर्ष 2017 में तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक आईपीएस दीपक यादव से बदसलूकी के मामले में दोषी पाया गया है।

आनंदपाल का चाचा दामोदर सिंह। वर्ष 2017 में तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक आईपीएस दीपक यादव से बदसलूकी के मामले में दोषी पाया गया है।

2017 में हुआ था आनंदपाल का एनकाउंटर

गैंगस्टर आनंदपाल का 24 जून, 2017 में एनकाउंटर किया था। वह लूट, वसूली, मर्डर और गैंगवार के करीब 24 मामलों में वांछित था। उसकी गैंग में 100 से भी ज्यादा बदमाश शामिल थे। आनंदपाल राजस्थान के नागौर जिले की लाडनूं तहसील के एक छोटे से गांव सांवराद का रहने वाला था।

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