श्रीगंगानगर । श्री गंगानगर करणपुर रायसिंहनगर और अनूपगढ़ घड़साना से लगती हुई भारत-पाक सीमा पर 2 किलोमीटर पट्टी में जिला कलेक्टर श्री गंगानगर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं ।कलेक्टर द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि कुछ घुसपैठिए एवं राष्ट्र विरोधी तत्व सीमा पार क्षेत्र में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो सकते है जिसको देखते हुए इस क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपखंड श्री गंगानगर, करणपुर रायसिंहनगर, अनूपगढ़ घड़साना से लगती भी भारत पाक सीमा के 2 किलोमीटर की पट्टी में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। जिसके चलते सांय 7:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक क्षेत्र में कोई व्यक्ति आवागमन नहीं कर सकेगा।यदि किसी कृषक को अपनी कृषि भूमि में सिंचाई व्यवस्था के लिए जाना अनिवार्य हो तो वह उस
क्षेत्र में स्थित सीमा सुरक्षा बल के बोर्डर पोस्ट अधिकारी / सेना के अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर आवागमन कर सकेगा। सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक उक्त क्षेत्र में कोई व्यक्ति पटाखे बैण्ड आदि नहीं चलायेगा। यह प्रतिबंध राज्य एवं केंद्र के सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 11 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे।










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