बालमुकुंदाचार्य पर SC-ST एक्ट में केस दर्ज:कोर्ट के आदेश पर FIR, बालमुकुन्दाचार्य बोले- हमारी पुश्तैनी जमीन पर कर रहा था कब्जा
जयपुर

करधनी थाना पुलिस ने कोर्ट आदेश पर हवामहल विधायक बालमुकुन्दाचार्य और पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ मारपीट और एससी-एसटी का मुकदमा दर्ज किया है। पीथावास हाथोज निवासी सूरजमल रेगर ने आरोप लगाये हैं कि वह अपने खेत पर काम कर रहा था। इसी दौरान बालमुकुन्दाचार्य और पुरुषोत्तम शर्मा कई आदमियों के साथ आए और बालमुकुन्दाचार्य ने उसकी छाती पर ताल मारी जिसके बाद उससे अभद्रता से बात करते हुए जातिसूचक शब्द बोले और परिवादी के साथ हाथा पाई की तथा गाली गलौज की और कहा कि तूने हमारे खिलाफ जो रिपोर्ट करधनी थाने में करवाई है उससे हमारा कुछ भी नहीं बिगड सकता, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तुम्हें व तुम्हारे परिवार वालों को जान से मार देंगे जिसके बाद पुरुषोत्तम शर्मा ने परिवादी के मुंह पर थूक दिया। जिसके बाद जितेन्द्र सिंह मौके पर पहुंचे और उसे बचाया। जिसके बाद सभी लोग मौके से चले गए। पीड़ित ने इस घटना की जानकारी पुलिस थाना करधनी में दी लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की।
पीड़ित ने कोर्ट का सहारा लिया जिस पर कोर्ट ने बाल मुकुंदाचार्य और पुरुषोत्म शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिये। करधनी थाना पुलिस ने कोर्ट आदेश पर विधायक और उनके साथी पर एससी-एसटी सहित कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की। मामले की गम्भीरता को देखते हुए इस मामले की जांच एसीपी झोटवाड़ा सुरेन्द्र सिंह राणावत को दी गई हैं। हालांक सुरेन्द्र सिंह का कहना है कि मुझे अभी इस FIR के संबंधी में कोई जानकारी नहीं है।जब की एफआईआर 4 दिसम्बर को दर्ज हो गई थी। वहीं इस संबंध में बालमुकुन्दाचार्य का कहना है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर 15 फीट ऊंची दीवार भी बना दी। यहां से मिट्टी उठाकर ली। राजनीतिक द्वेषता के चलते झूठी एफआईआर दर्ज कराई है।







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