बिना क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पंजीकरण चल रहे लैब, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर पर होगी कार्रवाई

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बीकानेर, 17 अप्रैल। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जिले में बिना क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट पंजीकरण के चल रहे डायग्नोस्टिक लैब, क्लीनिक, हॉस्पिटल पर सख़्ती से कार्रवाई करने जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पुखराज साध ने बताया कि बिना नॉर्म्स को पूरा किए आमजन की सेहत से खिलवाड़ कर रहे संस्थानों को कड़ी कार्यवाही के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार अवैध संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी। सभी संस्थान आगामी 7 दिवस में क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट और रजिस्ट्रेशन एक्ट 2010 में पंजीकरण करवा लेवे अन्यथा एक्ट की प्रावधानों अनुसार आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के तहत ये पंजीकरण किए जाएंगे। संचालक को आवेदन के समय केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2018 और उसके बाद 2020 में जारी संशोधित अधिसूचना में तय मानकों के अनुरूप यहां सुविधाएं प्रस्तुत करनी होगी। पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र के साथ स्टाफ की निर्धारित योग्यता प्रमाण पत्र, जांच सुविधा, जांचों के नाम व रेट लिस्ट इत्यादि के दस्तावेज देने पड़ेंगे।

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