बिना पुलिस परमिशन हॉस्टलों में नहीं होंगी न्यू ईयर पार्टी:कोटा में हॉस्टल संचालक बंद रखेंगे छत पर जाने के रास्ते, लाउडस्पीकर पर रोक

पुलिस की ओर से गाइड लाइन जारी की गई है। इसके तहत हॉस्टल्स को न्यू ईयर पर किसी भी प्रकार का आयोजन करने के लिए परमिशन लेनी होगी।
कोटा में नए साल के स्वागत के दौरान कोचिंग एरिया में बिना परमिशन कोई भी आयोजन नहीं किया जा सकेगा। इसको लेकर कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने लैंडमार्क कोचिंग एरिया के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होने वाले कार्यक्रमों को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं।
एसपी शरद चौधरी का कहना है कि न्यू ईयर को लेकर शहर में शांति व्यवस्था और स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर यह निर्देश दिए गए हैं। इनकी पालना सभी कोचिंग एरिया में की जाएगी।

कोटा पुलिस की तरफ से यह दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी हॉस्टल में न्यू ईयर को लेकर बिना परमिशन के कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो हॉस्टल संचालक और आयोजनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कुन्हाड़ी का लैंडमार्क क्षेत्र कोचिंग एरिया है। यहां पर कोचिंग संस्थानों के साथ-साथ सैकड़ों की तादाद में हॉस्टल और पीजी है।
कुन्हाड़ी थाने के सीआई महेन्द्र कुमार मीणा ने बताया- सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यह गाइडलाइन जारी की गई है। इसे लेकर पहले ही हॉस्टल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बात हो गई थी।

गाइड लाइन के तहत न्यू ईयर की रात स्टूडेंट्स सड़कों पर नहीं घूम सकेंगे।
सभी कोचिंग एरिया में होगी पालना
निर्देश कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने जारी किए हैं, लेकिन इनकी पालना सभी कोचिंग एरिया में की जाएगी। इसे लेकर अलग-अलग हॉस्टल एसोसिएशन और संबधित थानों के बीच में चर्चा हुई है। उन्हें नियमों को लेकर पांबद भी किया गया है।
एसपी शरद चौधरी ने बताया- न्यू ईयर को लेकर शहर में शांति व्यवस्था और स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर यह निर्देश दिए गए हैं।
कोटा हॉस्टल एसोसिएशन के नवीन मित्तल ने बताया- हर साल यह गाइडलाइन फॉलो करनी होती है। इस बार भी यह तय है कि न तो लाउड स्पीकर हॉस्टल में बजाए जाएंगे और न ही बडे़ स्तर के प्रोग्रामों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान हॉस्टल की छतों के दरवाजों को लॉक कर दिया जाएगा।

स्टूडेंट्स की एंट्री का समय फिक्स कर दिया गया है। रात को इसके बाद एक भी स्टूडेंट हॉस्टल के बाहर नहीं होगा।
सुरक्षा के लिए गाइडलाइन की पड़ी जरूरत
पुलिस ने बताया- न्यू ईयर पार्टी के जश्न के दौरान कई बार स्टूडेंट्स मारपीट कर लेते हैं। देर रात सड़कों पर घूमते रहते हैं। कुछ बदमाश युवक उत्पात न मचा दें और लाउडस्पीकर की वजह से दूसरे लोगों को परेशानी न हो। इसलिए इस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं हॉस्टल की छतों को न्यू ईयर पर बंद करने के पीछे कारण है कि कोई स्टूडेंट का ग्रुप छत पर जाकर पार्टी करने लगे या इस दौरान कोई घटना हो जाए तो उसे रोका जा सके।
हॉस्टल संचालक श्वेतांक दीक्षित ने बताया- गाइडलाइन की पालना की जाएगी। गाइडलाइन स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए ही है। बच्चों के इंजॉय के लिए अगर कुछ करना होगा तो पहले पुलिस की परमिशन ले लेंगे और कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स दस बजे तक अपने रूम में पहुंच जाए। यह उनकी सुरक्षा के लिए ही है।

गाइड लाइन के तहत गैलरी से छत तक जाने के रास्ते को बंद करना होगा। हॉस्टल की छतों पर ताले भी लगाए जाएंगें।
यह है पुलिस के निर्देश
- नव वर्ष पर लैंडमार्क क्षेत्र में सभी हॉस्टल एवं पीजी में किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन बिना पुलिस परमिशन के नहीं किया जाए। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
- हॉस्टल पीजी व मैस के आसपास शराब व अन्य किसी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं किया जाएगा।
- कोचिंग क्षेत्र में हॉस्टल पीजी एवं मैस के आसपास लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बिना अनुमति इनका प्रयोग करने पर कार्रवाई होगी।
- नव वर्ष पर लैंडमार्क क्षेत्र में किसी भी प्रकार से यातायात बाधित नहीं हो, इस संबंध में समुचित पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- कोई उत्तेजनात्मक या किसी की धार्मिक या अन्य भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कार्य न हो। हॉस्टल मालिक एवं संचालकों को विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है।
- कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्थाओं या पुलिस एवं प्रशासन के निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए।
- समस्त हॉस्टल/ मैस संचालक 31 दिसंबर की रात अपने संस्थान में मौजूद रहेंगे और छत पर जाने वाले रास्ते को पूरी तरह बंद रखेंगे।
- नव वर्ष के दौरान हॉस्टल संचालक अपने हॉस्टल में रहने वाले छात्र/छात्राओं की रात 9 बजे हॉस्टल में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। नव वर्ष की रात बच्चें बाहर अनावश्यक घूमते हुए मिलने पर हॉस्टल संचालक एवं हॉस्टल मालिक व पीजी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- किसी प्रकार की घटना/दुर्घटना होने पर पुलिस को तत्काल सूचित करने के लिए भी निर्देश जारी किए है।















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