अब सोशल मीडिया पर होगी शिकायत:RTE में एडमिशन के दौरान प्राइवेट स्कूल नियमों की अवहेलना करें तो व्हाट्सएप पर की जा सकेगी शिकायत
प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई) के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए जारी प्रक्रिया के दौरान अभिभावकों की शिकायतों क निस्तारण अब ‘वॉटसएप‘ के माध्यम से भी किया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन के निर्देश पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से हैल्पलाइन नम्बर के साथ ही ‘वॉटसएप‘ नम्बर जारी किए गए है।
ये है RTE में एडमिशन का प्रोसेस
प्रदेश में ‘आरटीई‘ के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने गत 19 मई को लॉटरी निकाली थी, अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिर्पोटिंग शुक्रवार (2 जून) तक की जानी है, इसमें विद्यालय का चयन किया जाएगा। लॉटरी में प्रथम चयनित निजी विद्यालय 6 जून तक आवेदन पत्रों की जांच करेंगे। अभिभावकों की ओर से 12 जून तक दस्तावेजों में संशोधन किया जा सकता है। वहीं 23 जून 2023 तक सीबीईओ द्वारा सम्बंधित निजी विद्यालयों की ‘रिक्वेस्ट‘, बालक-बालिकाओं के दस्तावेज रि-अपलोड नहीं करने या अभिभावकों द्वारा संशोधन दर्ज किए जाने के सम्बंध में जांच की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी। इसके बाद राज्य स्तर पर एनआईसी की ओर से 26 जून को शेष समस्त आवेदनों को ऑटो वैरीफाई और फिर 27 जून को पोर्टल पर उपलब्ध आरटीई सीटों पर चयन किया जाएगा।
NIC से होगा चयन
राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा ही पोर्टल पर उपलब्ध आरटीई सीटों पर चयन (सशुल्क बालकों के प्रवेश एवं वरीयता क्रम के आधार पर) 28 जून से 30 सितम्बर 2023 तक किया जाएगा।
असुविधा पर कर सकेंगे मैसेज
इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान यदि अभिभावकों को किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर वे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी ‘वॉटसएप‘नम्बर 7014812375 एवं 7014878012 पर शिकायत के सम्बंध में अपना प्रार्थना पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकेंगे। ‘वॉटसएप‘ पर शिकायत मिलने के बाद परिषद के स्तर पर अधिकरियों की एक समिति द्वारा नियमानुसार जांच कर इनका समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा। इन ‘वॉटसएप‘ नम्बर के अलावा हैल्पलाइन नम्बर 0141-2719073 एवं 0151-222140 पर किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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