सजा सुनाने के कुछ देर बाद अभियुक्त न्यायालय से फरार, सदर थाने में मामला दर्ज
महिला से छेड़छाड़ व अभद्र व्यवहार करने के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या चार के न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी करार दिया
सजा सुनाने के कुछ देर बाद अभियुक्त न्यायालय से फरार, सदर थाने में मामला दर्ज
बीकानेर। महिला से छेड़छाड़ व अभद्र व्यवहार करने के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या चार के न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। अभियुक्त पर दोष सिद्ध होने के उपरांत सजा सुनाने के कुछ ही देर में अभियुक्त न्यायालय परिसर से फरार हो गया। न्यायालय में उपस्थित होने के लिए जब अभियुक्त को आवाज लगाई तो वह उपस्थित नहीं हुआ। इस संदर्भ में न्यायालय के रीडर राजेन्द्र सिंह यादव की ओर से सदर थाने में मामला दर्ज कराया गया है।
यादव ने रिपो में बताया कि देशनोक में मूंधड़ों का कुआं निवासी एक अभियुक्त धीरजदान 20 पुत्र जेठुदान को 26 अप्रेल में एसीजेएम न.4 न्यायालय में पेश करने के लिए अधिवक्ता लेकर आए थ। अभियुक्त को भादंसं की धारा 354 ए के तहत एक साल का कारावास व एक साल की सजा सुनाई गई। वहीं धारा 509 में एक साल सजा और एक हजार रुपए जुर्माना एवं धारा 506 में तीन माह का कारावास व 500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया।
सजा में मांगी राहत, प्रार्थना-पत्र पेश कर फरार हुआ
जानकारी के मुताबिक़ अभियुक्त व उसके अधिवक्ता ने 389 दंड प्रकिर्या के तहत प्रार्थना-पत्र न्यायालय में पेश किया गया। तब दस हजार के जमानती मुचलके एवं इसी राशि का मुचलका सजा स्थगन आदेश लाने के लिए प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो अभियुक्त पर आरोपित सजा 25 मई तक के लिए स्थगित की जाए। इसके अधिवक्ता व अभियुक्त न्यायालय की अनुमति जमानत मुचलके के कागजात पेश करने के लिए न्यायालय से रवाना हुआ। बाद में न्यायालय में अभियुक्त धीरजदान व उसके अधिवक्ता को पेश होने के लिए आवाज लगाई तब अभियुक्त उपस्थित नहीं हुआ। अभियुक्त भीड़ का फायदा उठा कर भाग गया। अभियुक्त की तलाश की गई लेकिन नहीं मिला।
यह है मामला
बीछवाल थाने में इसी साल एक महिला के साथ छेड़छाड़ व गाली-गलौज करने का मामला बीछवाल थाने में दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने उक्त मामले में आरोपी धीरजदान को गिरफ्तार किया था

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