NATIONAL NEWS

महिंद्रा कंपनी के मुखिया सहित तीन के खिलाफ जयपुर में FIR दर्ज, जानें क्‍या है पूरा मामला

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare

महिंद्रा कंपनी के मुखिया सहित तीन के खिलाफ जयपुर में FIR दर्ज, जानें क्‍या है पूरा मामला

परिवादी का आरोप है कि उसके ट्रेडमार्क को उपयोग में लेते हुए आमजन को भ्रमित किया जा रहा है कि परिवादी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ अपने भौतिक संपदा अधिकारों को बांट रहा है। यह परिवादी के अधिकारों का उल्लंघन है।

कप्तान कोहली के साथ टीम इंडिया के खिलाड़ी (एपी फोटो)
Anand Mahindra सहित तीन के खिलाफ जयपुर में FIR दर्ज, जानें क्‍या है पूरा मामला

जयपुर। देश के प्रमुख उधोगपति और महिंद्रा एंड महिंद्रा के मुखिया आनंद महिंद्रा के खिलाफ जयपुर के गांधी नगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है। गुरुवार देर शाम दर्ज हुई रिपोर्ट में आनंद महिंद्रा के साथ ही कंपनी के प्रबंध निदेशक अनीश शाह और सिरीश चंद्रन का भी नाम लिखा गया है। इन तीनों के खिलाफ ट्रेडमार्क और कापीराइट अधिनियम के उल्लंघन और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है।

क्‍या है पूरा मामला?

सैंड टू स्नो कंपनी के मालिक नीरज कुमार बुनकर ने यह रिपोर्ट दर्ज करवाई है। गांधी पुलिस थाने में सहायक थाना अधिकारी नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि बुनकर ने स्थानीय न्यायालय में एक परिवाद पेश किया था, जिसमें बताया गया कि उनका व्यावसायिक ट्रेड नेम और ट्रेडमार्क सैंड टू स्नो है। ये ट्रेडमार्क वह साल, 2015 से अपने व्यवसाय को प्रमोट करने के लिए उपयोग में ले रहे हैं। उनकी फर्म का ट्रेर्डमार्क देश-विदेश में एडवेंचर पर्यटन को पसंद करने वालों के बीच काफी लोकप्रिय है।

पर‍िवादी ने क्‍या आरोप लगाए?

उन्होंने बताया कि उनकी फर्म की ओर से आयोजित एंडवेंचर पर्यटन से जुड़े वीडियो और फोटो इंटरनेट मीडिया के माध्यम से साझा किए जाते हैं। परिवादी ने आरोप लगाया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसके मुखिया आनंद महिंद्रा और प्रबंध निदेशक अनीश शह हैं। ये कंपनी अपने उत्पाद महिंद्रा थार का प्रचार-प्रसार सैंड टू स्नो के साथ कर रही है। चूंकि, यह परिवादी का पंजिकृत ट्रेडमार्क है। ऐसे में इसके लिए उसकी अनुमति या सहमति लेना आवश्यक था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

परिवादी का आरोप है कि उसके ट्रेडमार्क को उपयोग में लेते हुए आमजन को भ्रमित किया जा रहा है कि परिवादी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ अपने भौतिक संपदा अधिकारों को बांट रहा है। यह परिवादी के अधिकारों का उल्लंघन है। साथ ही ट्रेडमार्क और कापीराइट अधिनियम के तहत परिवादी को प्राप्त संरक्षण का सीधे तौर पर उल्लंघन है।

FacebookWhatsAppTelegramLinkedInXPrintCopy LinkGoogle TranslateGmailThreadsShare
error: Content is protected !!