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महुआ मित्रा ने सीबीआई, ईडी निदेशक के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ खटखटाया न्यायालय का दरवाजा

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नई दिल्ली: लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए दो अध्यादेशों के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इन अध्यादेशों के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल अब दो साल के अनिवार्य कार्यकाल के बाद तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है.
तृणमूल कांग्रेस नेता ने कहा कि ये अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विपरीत हैं. सांसद ने एक ट्वीट में कहा कि सीबीआई और ईडी निदेशक के कार्यकाल के विस्तार से जुड़े केंद्रीय अध्यादेशों को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में मैंने याचिका दायर की, यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है.
इन अध्यादेशों को चुनौती देने वाली यह दूसरी याचिका है, इससे पहले वकील एम एल शर्मा ने मंगलवार को इसी तरह की याचिका दायर की थी.

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